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मड़वन की प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख की कुर्सी गयी

Updated at : 17 Jan 2025 10:02 PM (IST)
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मड़वन की प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख की कुर्सी गयी

मड़वन की प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख की कुर्सी गयी

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अविश्वास प्रस्ताव पास हाइकोर्ट के आदेश पर बीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव किया पास प्रतिनिधि, मड़वन प्रखंड प्रमुख रेणु देवी एवं उप प्रमुख राजकिशोर पासवान के मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर बीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव पास करते हुए कोर्ट को अवगत कराया है़ कोर्ट को उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव पंजी में बताया गया है कि प्रखंड प्रमुख रेणु देवी एवं उपप्रमुख के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर बीते साल 19 जनवरी-2024 को बहस की तिथि निर्धारित की गयी थी़ चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए विपक्ष के 11 सदस्य तथा पक्ष के एकमात्र सदस्य प्रमुख रेणु देवी उपस्थित हुई थी़ं नौ मत प्रमुख एवं उपप्रमुख के विपक्ष में तथा दो मत रद्द घोषित किये गये थे़ कुल 20 सदस्यों में से नौ सदस्यों द्वारा प्रमुख के विपक्ष में वोटिंग करने तथा नौ सदस्यों के अनुपस्थित को लेकर बीडीओ सह निर्वाची अधिकारी अर्चना कुमारी बिहार सरकार के प्रावधानों के तहत रेणु देवी को प्रमुख एवं राजकिशोर पासवान को उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया था़ इसी आदेश को हाइकोर्ट ने गलत करार दिया है़ इस मामले को लेकर विपक्षी 11 सदस्यों ने डीएम के यहां पहुंचकर आवेदन देकर चुनाव में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था़ डीएम द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने पर सभी ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था़ इधर, पिछले दिसंबर माह में हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने धर्मशीला देवी बनाम हेमंत कुमार एंड अन्य वर्ष-2021 (3) पीएलजेआर मामले पर विचार करते हुए बीडीओ को प्रमुख एवं उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास पारित करने का आदेश दिया था, जबकि कोर्ट में डीएम एवं बीडीओ सदेह उपस्थित हुए थे़ बीडीओ ने हाइकोर्ट के उक्त आदेश का संज्ञान में नहीं होने का हवाला दिया था़ इस आदेश से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है, जबकि समर्थकों में मायूसी है़ इधर, बीडीओ सह निर्वाची अधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कि हाइकोर्ट द्वारा धर्मशीला देवी बनाम हेमंत कुमार मामले के आदेश के आलोक में प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास पारित कर कोर्ट को अवगत करा दिया गया है़ इधर, प्रमुख रेणु देवी एवं उप प्रमुख राजकिशोर पासवान ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा, जो भी फैसला आयेगा, उसका भी हमलोग स्वागत करेंगे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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