गांजा तस्करी में ट्रक चालक दोषी करार

Updated:
विज्ञापन

सजा के बिंदु पर 2 सितम्बर को कोर्ट करेगी सुनवाई

विज्ञापन

विशेष एनडीपीएस कोर्ट नंबर -1 के जज अमित सिंह ने दिया दोषी करार

मुजफ्फरपुर.

गांजा तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनडीपीएस कोर्ट नंबर -1 के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने ट्रक चालक पश्चिम चंपारण के बाजार समिति निवासी रोहित चौधरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वहीं कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है.

यह है मामला :

तीन जून, 2006 को अधीक्षक कस्टम डिविजन मुजफ्फरपुर एसएन प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ छापेमारी कर एन एच -28 के मोतीपुर के पास से एक बड़ी गांजे की खेप की बरामदगी कर मौके से ट्रक ड्राइवर रोहित चौधरी को गिरफ्तार किया था. उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि बेतिया से ट्रक संख्या यूपी 053- 1662 ट्रक से गांजा की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लाया जा रहा है. छापामार दल मोतीपुर पहुंचा तो करीब 1:30 बजे मोतिहारी की ओर से उक्त ट्रक को आते दिखा. उसे रुकने का इशारा किया तो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. जिसके बाद उक्त ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के ड्राइवर सीट के पास बने तहखाने में छुपाकर रखे अलग-अलग 25 पैकेट वजन का 110 किलो गांजा बरामद किया गया .

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन