मुजफ्फरपुर : 24 नवंबर तक वाहन मालिक पुराने नोट देकर वाहन का टैक्स जमा कर सकते है. इसको लेकर राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वह बैंक से इस संबंध में सहमति लेने के बाद इस सुविधा को चालू करे. इस मामले में डीटीओ आलोक कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह बैंक प्रबंधक को विभाग की ओर जारी निर्देश से अवगत कराया जायेगा. बैंक से अनुमति मिलने के बाद निर्देश का पालन किया जायेगा.
विभाग की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि इसके अलावा वाहन मालिक ऑनलाइन, बैंक ड्राफ्ट, आरटीजीएस व एनइएफटी से भी टैक्स जमा कर सकते है. टैक्स जमा करने में पुराने नोट को लेकर एक अलग से पंजी तैयार करनी होगी. जिसमें चालान नंबर, मनी रसीद संख्या, वाहन मालिक का ब्योरा अलग से तैयार किया जायेगा. जिसमें टैक्स जमा कराने आये लोगों को पैन नंबर, पते का प्रमाण पत्र, गाड़ी नंबर, वाहन मालिक का नाम, 500 व 1000 के नोटों की संख्या आदि जानकारी उपलब्ध करानी होगी. विभाग में इसका अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा. इसको लेकर टैक्स जमा कराने आये वाहन मालिकों को सतर्कता बरतनी होगी.