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ग्रामीण बैंक के मैनेजर पर प्राथमिकी का आदेश

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व अन्य के विरुद्ध दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम रामचंद्र प्रसाद ने मीनापुर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. मीनापुर थाना क्षेत्र की हजरतपुर निवासी सरिता देवी ने इनके विरुद्ध ठगी, धोखाधड़ी एवं गाली-गलौज करने का अारोप लगाकर सीजेएम की […]

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व अन्य के विरुद्ध दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम रामचंद्र प्रसाद ने मीनापुर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. मीनापुर थाना क्षेत्र की हजरतपुर निवासी सरिता देवी ने इनके विरुद्ध ठगी, धोखाधड़ी एवं गाली-गलौज करने का अारोप लगाकर सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया था. इसमें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अली नेऊरा मीनापुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक हरेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन मुखिया ग्राम पंचायत राज मझैलिया रामचंद्र प्रसाद, पंचायत सचिव दिनेश सिंह को आरोपी बनाया है.

वादी सरिता देवी ने आरोप लगाया है कि मैं व मेरे पति ने इंदिरा आवास के लिए कभी आवेदन नहीं दिया, लेकिन आरोपितों ने साजिश एवं जाल-फरेब कर गलत कागजात के सहारे वर्ष 2012 में मेरे नाम से इंदिरा आवास स्वीकृत कर दिया और मेरी जगह दूसरी महिला को खड़ा कर आरोपित शाखा प्रबंधक के बैंक से इंदिरा आवास की राशि का भुगतान करा लिया.

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