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साहेबगंज थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का दिया आदेश

साहेबगंज के रामरुप छपरा के उमाशंकर महतो हत्याकांड मामला एडीजे -11 डॉ राकेश सिंह के न्यायालय ने एसएसपी को दिया आदेश मुजफ्फरपुर : साहेबगंज थाना के रामरुप छपरा के उमाशंकर महतो हत्याकांड में केस के अनुसंधानक विश्वनाथ प्रसाद राय द्वारा शिथिलता बरतने के मामले को गंभीरता से लिया है. न्यायालय के बार-बार आदेश के बाद […]

साहेबगंज के रामरुप छपरा के उमाशंकर महतो हत्याकांड मामला

एडीजे -11 डॉ राकेश सिंह के न्यायालय ने एसएसपी को दिया आदेश
मुजफ्फरपुर : साहेबगंज थाना के रामरुप छपरा के उमाशंकर महतो हत्याकांड में केस के अनुसंधानक विश्वनाथ प्रसाद राय द्वारा शिथिलता बरतने के मामले को गंभीरता से लिया है. न्यायालय के बार-बार आदेश के बाद भी कांड के गवाहों को प्रस्तुत नहीं करने को लेकर एडीजे-11 डॉ राकेश कुमार सिंह के कोर्ट ने थानाध्यक्ष राजेश कुमार के वेतन भुगतान रोकने का आदेश एसएसपी को दिया है. साथ ही एसएसपी विवेक कुमार को आगामी दस अगस्त तक कांड के गवाहों को न्यायालय में उपस्थापन सुनिश्चित करने को कहा है.
दो वर्ष पूर्व हुई थी हत्या : उमाशंकर महतो 17 मार्च 2014 को अपने घर में थे. गांव के ही हरेंद्र महतो, बबीता देवी, छोटेलाल महतो व सुरेंद्र महतो उनके घर में घुसकर पिस्तौल से पीठ में गोली मार दी थी. मृतक के भाई रामकुमार महतो के फर्दबयान के आधार पर साहेबगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधानक पुलिस अवर निरीक्षक विश्वनाथ प्रसाद राय को बनाया गया था. इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त हरेंद्र महतो की गिरफ्तारी हुई थी. वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के बाद न्यायालय में 22 अगस्त 2014 को इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया.
गवाह का नहीं हुआ उपस्थापन : न्यायालय के बार-बार निर्देश के बाद भी अनुसंधानक ने कांड के सूचक राजकुमार को गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं किया. अनुसंधानक को कई बार पत्र व टेलीफोन द्वारा भी सूचित किया गया.
कांड के शीघ्र निस्तारण का आदेश उच्च न्यायालय ने भी दिया था. उच्च न्यायालय ने विधिक वाद संख्या में 14 जुलाई 2016 को शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया था. सोमवार को जब न्यायालय में गवाही का उपस्थापन नहीं कराया गया. इसके बाद सम्मन के साथ आदेश की एक प्रति एसएसपी को प्रेषित करते हुए आगामी दस अगस्त को कांड के गवाह को उपस्थापन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

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