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जेल में पूजा के बच्ची को जन्म देने की फिर होगी जांच

मानवाधिकार आयोग की सख्ती का दिखा असर, दो दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश डीएम ने दो सदस्यीय कमेटी का किया गठन एसडीओ पूर्वी व नगर डीएसपी शामिल मुजफ्फरपुर : शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में विचाराधीन कैदी पूजा कुमारी के बच्ची को जन्म देने के मामले की नये सिरे से जांच होगी. मानवाधिकार आयोग […]

मानवाधिकार आयोग की सख्ती का दिखा असर, दो दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश

डीएम ने दो सदस्यीय कमेटी का किया गठन एसडीओ पूर्वी व नगर डीएसपी शामिल
मुजफ्फरपुर : शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में विचाराधीन कैदी पूजा कुमारी के बच्ची को जन्म देने के मामले की नये सिरे से जांच होगी. मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने इसके लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार व नगर डीएसपी आशीष आनंद शामिल हैं. कमेटी को दो दिनों के अंदर घटना व उसके तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देनी है.दरअसल, मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वयं संज्ञान में लिया था. इसके बाद आयोग की एसएसपी सुमेधा द्विवेदी ने जिलाधिकारी व एसएसपी को पत्र लिख कर मामले में रिपोर्ट मांगी थी. इसके लिए चार मई तक का समय दिया गया था.
लेकिन पंचायत चुनाव की व्यस्तताओं के कारण प्रशासन यह रिपोर्ट नहीं भेज सका था. ऐसे में प्रशासन पर कमीशन की ओर से नोटिस या वारंट जारी होने का खतरा मंडरा रहा था. अब जब कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, प्रशासन ने आयोग को जल्द-से-जल्द रिपोर्ट भेजने का फैसला लिया है. मामले में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के साथ-साथ मंडल कारा शिवहर का प्रबंधन भी जांच के दायरे में है.
2013 से जेल में बंद है पूजा
अपहरण के एक मामले में आरोपित सकरा थाना क्षेत्र के केशोपुर निवासी पूजा कुमारी 31 अक्तूबर 2013 से न्यायिक हिरासत में है. हिरासत में रहते हुए उसने गत 09 मार्च को एसकेएमसीएच में एक बच्ची को जन्म दिया था. विचाराधीन कैदी के रूप में कारा में बंद होने के बावजूद बच्ची को जन्म देने का मामला तूल पकड़ने लगा. इस मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केंद्रीय कारा के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी.
अपहरण में पूजा को आजीवन कारावास
दो कर्मचारियों के अपहरण और फिरौती वसूलने के मामले में पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-तीन वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट ने सजा सुनायी है. इसके साथ उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया गया है. ये राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा. इस मामले में दोषी दो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं. इस वजह से उनकी सजा पर सुनवायी नहीं हुई. बोचहां थाना क्षेत्र से 16 जुलाई 2013 में मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी नीरज कुमार का अहरण हुआ था. वो हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा का रहनेवाला था.
फिरौती वसूलने के बाद नीरज को कांटी थाना क्षेत्र के नरियार पटेल टोला में मुक्त कर दिया गया था. नीरज कुमार के बयान पर अज्ञात पांच अपराधियों के खिलाफ बोचहां थाने में मामला दर्ज हुआ था. नीरज ने पुलिस को जो बयान दिया था, उसके मुताबिक 16 जुलाई को कटरा थाना क्षेत्र के सोनपुर से दिलीप सिंह व बसघट्टा के गोपाल सिंह से कलेक्शन कर लौट रहा था. उसके पास 16,823 रुपये थे.

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