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विशेष भू अर्जन पदाधिकारी समेत सात पर प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर: बागमति बांध परियोजना में वस्थापितों को गलत भुगतान करने के मामले में तत्कालीन विशेष भूअर्जन् प्रदाधिकारी समेत सात कर्मचारी का गला फंस गया है. मामला औराई के गोलपलपुर विशुनपुर गांव का है. मकान मय सहन के के मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी को लेकर विशेष भूअजर्न पदाधिकारी अशोक कुमार पाल ने तत्कालीन भूअजर्न पदाधिकारी विनोद […]
मुजफ्फरपुर: बागमति बांध परियोजना में वस्थापितों को गलत भुगतान करने के मामले में तत्कालीन विशेष भूअर्जन् प्रदाधिकारी समेत सात कर्मचारी का गला फंस गया है. मामला औराई के गोलपलपुर विशुनपुर गांव का है. मकान मय सहन के के मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी को लेकर विशेष भूअजर्न पदाधिकारी अशोक कुमार पाल ने तत्कालीन भूअजर्न पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर, प्रभारी पाटलिक अरुण कुमार सिंह, लाल बहादुर पासवान, सुधाकर ठाकुर, रामानंद शर्मा, लक्ष्मण सिंह और प्रकाश कुमार पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
इसमें बताया गया है कि मकान मय सहन के लिये अजिर्त भूमि के अंतर्गत खाता नंबर 107, खेसरा नंबर 168 रकवा 0.08 एकड़ तथा खाता संख्या 157 रकवा व.08 एकड़ का अजर्न किया गया. खेसरा संख्या 168 में अजिर्त भूमि में से 0.04 एकड़ मुआवजा भुगतान विनोद कुमार पिता किशुन साह गांव गोपालपुर विशुनपुर को व 1.04 एकड़ का मुआवजा सुरेखा देवी पति शिव जी साह को किया गया. इसी तरह खेसरा संख्या 157 में 0.04 एकड़ का भुगतान राम ललित साह पिता स्व राम स्वरुप साह को व 0.4 एकड़ का भुगतान प्रमिला देवी पति स्व राजेंद्र साह को किया गया.
इसके बाद नागेंद्र साह ने जिला जन शिकायत कोषांग में परिवाद पत्र के माध्यम से उपयुक्त भूमि में अपना दावा पेश किया. जिसके बाद परिवाद पत्र समीक्षा के पश्चात खेसरा संख्या 168 व 157 में इनका एक चौथाई हिस्सा दावा सही पाया गया. जिसके बाद संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारी पर गलत भुगतान मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी.
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