मुजफ्फरपुर: राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर की नवरूणा अपहरण मामले की जांच सीबीआइ से कराने के लिए दुबारा अनुशंसा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से की है. अनुशंसा सोमवार को की गयी है.
केंद्र के आरोपों को गृह विभाग ने नकारा. गृह विभाग ने जो अनुशंसा भेजी है उसमें कहा गया है, मुजफ्फरपुर नगर थाना कांड संख्या 507/12 जिसमें नवरूणा के अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी उसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने सीबीआइ को निर्देश देने का अनुरोध किया था. केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने पांच दिसंबर को जांच करने से असमर्थता प्रकट की है.
केंद्र ने जो कारण बताया है उसमें कहा गया है कि इस केस का कोई अंतरराज्यीय विस्तार नहीं है व बिहार सरकार द्वारा सीबीआइ की इच्छा के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर पदाधिकारी नहीं दिये जा रहे हैं. सीबीआइ को राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर अनेकों पदाधिकारी दिये हैं. हाल ही में 2006 बैच के आइपीएस अधिकारी सुजीत कुमार की सेवा सीबीआइ को उपलब्ध करायी गयी है. उक्त कांड का अब तक किये गये अनुसंधान से उद्भेदन नहीं हो पाया है व ना ही अपहृत बच्ची बरामद हो पायी है. इसके कारण पूरा परिवार मानसिक यातना का शिकार हो गया है. यह जांच के बाद ही पता चल पायेगा कि इस अपहरण का कोई अंतरराज्यीय विस्तार है अथवा नहीं. कांड की जटिलता को देखते हुए पुन: अनुरोध है कि नवरूण अपहरण मामले की जांच सीबीआइ से करायी जाये.