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शहर में घर बनाना मुश्किल

मुजफ्फरपुर: नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत अब शहर में घर बनाना मुश्किल होगा. इसको लेकर काफी उहा-पोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नगर निगम के आर्किटेक्ट विपुल कुमार ने बताया कि नया बिल्डिंग बायलॉज आम लोगों को काफी प्रभावित करेगा. साथ ही बिल्डरों को लिए भी परेशानी खड़ी करने वाला है. नये बायलॉज के […]

मुजफ्फरपुर: नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत अब शहर में घर बनाना मुश्किल होगा. इसको लेकर काफी उहा-पोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नगर निगम के आर्किटेक्ट विपुल कुमार ने बताया कि नया बिल्डिंग बायलॉज आम लोगों को काफी प्रभावित करेगा. साथ ही बिल्डरों को लिए भी परेशानी खड़ी करने वाला है. नये बायलॉज के तहत अगर शहर के किसी गली में 10 धूर जमीन है. तो उस जमीन पर घर बनाना काफी मुश्किल होगा. नये नियम के तहत जमीन के सामने जितनी चौड़ी सड़क होगी, उसी के आधार पर भवन बनाने का प्रावधान रखा गया है.

100 फिट चौड़ी सड़क पर बना है नियम : नये बिल्डिंग बायलॉज पर डिप्टी मेयर सैयद माजिद हुसैन ने आपत्ति जताया है. इस मामले को लेकर नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को डिप्टी मेयर ने आर्किटेक्ट विपुल कुमार के साथ काफी देर तक विचार विमर्श किया. श्री कुमार ने नये नियम के बारे में डिप्टी मेयर को बताया. आर्किटेक्ट ने बताया कि सामने 100 फिट चौड़ी सड़क को ध्यान में रख कर नया बायलॉज बनाया गया है. जबकि मुजफ्फरपुर शहर में एक भी सड़क सौ फिट नहीं है.

छोटे जमीन के प्लॉट पर एक एक मंजिला भवन से ज्यादा ऊंचा भवन नहीं बनेगा. अगर 15 से 18 मीटर में सामने से 6 मीटर जगह छोड़ना होगा. वहीं बताया गया कि मास्टर प्लान लागू होने के बाद नया बिल्डिंग बायलॉज बनता तो ज्यादा प्रभावी होता. आर्किटेक्ट की मानं तो मेट्रो सिटी को ध्यान में रख कर नया नियम बनाया गया है. जो पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों पर भी फिट नहीं बैठता.

बिल्डरों के साथ आज होगी बैठक : नगर निगम कार्यालय में बिल्डिंग बायलॉज को लेकर शुक्रवार को बैठक बुलायी गयी है. डिप्टी मेयर ने बताया कि इस मामले में बिल्डरों से भी राय ली जायेगी. 31 दिसंबर तक बायलॉज को लेकर सरकार के पास आपत्ति भेजना है. बैठक में निगम के आर्किटेक्ट भी मौजूद रहेंगे.

बिल्डिंग बायलॉज के लिए स्थायी समिति की विशेष बैठक : 28 दिसंबर को बिल्डिंग बायलॉज को लेकर मेयर वर्षा सिंह ने सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक बुलायी है, जिसमें बायलॉज पर विचार कर सरकार को आपत्ति भेजा जायेगा.

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