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राम-जानकी मंदिर के पास बन रहे मॉल के निर्माण पर रोक

प्रभात कुमार मुजफ्फरपुर : सरैयागंज में राम-जानकी मंदिर के पास बन रहे मॉल के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है. रोक बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश पर एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार ने लगायी है. इसके अनुपालन का जिम्मा मुशहरी सीओ नवीन भूषण को दिया गया है. इससे संबंधित आदेश नौ जनवरी को […]

प्रभात कुमार
मुजफ्फरपुर : सरैयागंज में राम-जानकी मंदिर के पास बन रहे मॉल के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है. रोक बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश पर एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार ने लगायी है.
इसके अनुपालन का जिम्मा मुशहरी सीओ नवीन भूषण को दिया गया है. इससे संबंधित आदेश नौ जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी इसका पालन नहीं हुआ है. मुशहरी सीओ का कहना है कि वो अगले एक-दो दिन में निर्माण की जांच करेंगे.
सरैयागंज में राम लक्ष्मण जानकी मंदिर व शिवजी गिरजा जी मंदिर के पास बड़ा मॉल बन रहा है. इसकी जमीन हजारों फीट में है. सरैयागंज के रहनेवाले सिद्धार्थ कुमार ने इससे संबंधित शिकायत न्यास बोर्ड में की थी. उनका कहना था कि जिस जमीन पर मॉल बन रहा है, वो मंदिर की है. इसलिए मॉल का निर्माण अवैध है. शिकायत में आगे लिखा था, मंदिर का न्यास बोर्ड से निबंधन हो चुका है, जिसकी संख्या 4372/15 है. वर्तमान में मंदिर की देखरेख विश्वनाथ प्रसाद करते हैं, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मंदिर की प्रॉपर्टी को व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग में कर रहे हंै.
श्री प्रसाद ने अपनी पत्नी के नाम से मंदिर की जमीन को 95 वर्षों का लीज कर दिया है. लीज के एकरारनामा में मंदिर के रख-रखाव व विकास के लिए लीज करने की बात कही गयी है. यही नहीं शहर के पॉश क्षेत्र स्थित मंदिर के 16 हजार वर्ग फीट जमीन का 2500 प्रतिमाह की दर से लीज भी हो गयी है, जिस पर शुभ विश्वनाथ मॉल का निर्माण चल रहा है.
डीड का उल्लंघन. मंदिर के सेवइत स्वर्गीय सखीचंद साह ने तीन अप्रैल 1900 को रजिस्टर्ड (डीड) समर्पणनामा कर मंदिर की सारी संपत्तियों को दान में दे दिया था. डीड के अनुसार मंदिर की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर व बेचा नहीं जा सकता है. मंदिर की संपत्ति का उपयोग मंदिर के रखरखाव उसकी सुरक्षा के लिए ही किया जा सकता है. बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार भी ऐसी भूमि के लीज का प्रावधान नहीं है. मंदिर की जमीन पर पहले विशाल सिनेमा हॉल व उसका परिसर हुआ करता था, जो कि खतियान में मंदिर के नाम पर दर्ज है.
इसकी होल्डिंग संख्या 259 व 260, वार्ड संख्या 11 पुराना आठ, थाना संख्या 406 है. जमीन का खाता नंबर 224 व खेसरा संख्या 480 बताया गया है.
सिद्धार्थ की शिकायत पर न्यास बोर्ड के अधीक्षक ने संज्ञान लिया और मॉल का निर्माण रोकने संबंधी आदेश पारित किया. इसकी कॉपी (पत्रांक- 3229) एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार को भेजी गयी थी, जिसके आलोक में एसडीओ की ओर से बीती नौ जनवरी को मुशहरी सीओ को निर्देश का पालन करने को कहा. साथ ही एसडीओ ने सीओ से जमीन की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है.
मुझे मंदिर की जमीन पर चल रहे निर्माण की जांच की जिम्मेवारी मिली है. मैं अगले एक-दो दिन में स्थल पर जाकर जांच करूंगा. व्यवस्ता होने के कारण अभी तक जांच नहीं कर पाया हूं.
नवीन भूषण, अंचलाधिकारी, मुशहरी

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