मुजफ्फरपुर: लोजपा के युवा प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने भागलपुर रेल ओवरब्रिज हादसा के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें सूबे के सभी जजर्र रेल पुल की जगह नये पुल का निर्माण कराये जाने की बात थी.
इस याचिका में माड़ीपुर ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल था. 16 दिसंबर 2006 को हाई कोट के दो सदस्यीय खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेल मंत्रलय को सेफ्टीक कमिश्नर को निर्देश दिया था कि याचिकाकत्र्ता सुधीर कुमार के अभयावेदन के आलोक में छह माह के भीतर सभी जजर्र पुलों का नया निर्माण कराया जाये.
लेकिन इस आदेश के बावजूद माड़ीपुर ओवरब्रिज की सिर्फ मरम्मती कर खानापूर्ति कर दी गई. जिसका नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा पुल गिरने से हुआ. इस घटना में कई लोग जख्मी हुये. इसके लिए पूर्ण रूप से रेलवे विभाग जिम्मेवार है और एक तरफ हाइकोर्ट के आदेश की अवेहलना की गई है. इसको लेकर सुधीर कुमार ओझा रेलवे पर कोर्ट ऑफ कंपमेंट का मुकदमा दाखिल करेंगे. घटना के प्रति दुख प्रकट करने वालों में गंगा प्रसाद सिंह, रामेश्वर कुमार महतो उर्फ पप्पू, सुरेश कुमार आदि शामिल थे.