मुजफ्फरपुर: बिना प्रशासनिक स्वीकृति के सोलर लाइट खरीदने के मामले में कांटी नगर अध्यक्षा पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. जांच पदाधिकारी सह तत्कालीन उपविकास आयुक्त धनंजय ठाकुर ने नगर अध्यक्षा के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कार्यपालक पदाधिकारी ने भी अपने दायित्वों का निर्वहन नियम से नहीं किया. इन पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
जांच पदाधिकारी ने इस संबंध में बताया है कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव का स्पष्ट निर्देश था कि सोलर लाइट की योजना को सुदृढ़ व पारदर्शी बनाने के लिए नीति बनाये जाने तक इसके क्रय पर रोक लगी रहेगी. आदेश का उल्लंघन करते हुए सोलर लाइट का भुगतान छह मई 2013 को किया गया.
दूसरी ओर सोलर लाइट की खरीद बेलट्रान या ब्रेडा के अधिकृत विक्रेता कराया जाना है. लेकिन इस मामले में निमय को ताक पर रख कर किसी अन्य ऐजेंसी से लाइट की खरीद किया. अभिलेख से स्पष्ट है कि ब्रेडा के विक्रेता से खरीद नहीं किया गया है. इससे जाहिर है कि सोलर लाइट खरीद, अधिष्ठापन एवं भुगतान में प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय चुक की गयी है. इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि सेलर लाइट को सार्वजनिक स्थान पर लगाया गया या नहीं. वर्तमान में सोलर लाइट का भौतिक स्थिति क्या है.