मुजफ्फरपुर : लीची अनुसंधान संस्थान के गार्ड की हत्या के मामल आरोपित शंभु सिंह, मंटू शर्मा व हरेंद्र कुमार उर्फ हीरा का बयान एडीजे तृतीय राम शंकर सिंह की अदालत में शुक्रवार को दर्ज कराया गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बहस 22 अप्रैल को कराने निर्धारित किया है.
इस दौरान न्यायालय ने आरोपितों से कहा कि 10 मई 2011 को समय दो बजे दिन में दो माटर साइकिल पर सवार चार व्यक्ति लीची अनुसंधान केंद्र के भीतर घूस कर गोली बारी की. इसमें ड् यूटी पर तैनात गनमैन को तीन गोली लगी. वहीं, मुंशी गोली से घायल हो गया. जहां इलाज के दौरान गनमैन रितेश सिंह की मौत हो गयी. इसके बाद आरोपितों ने भी अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा और बताया कि मैं इस मामले में निदरेष हूं. जानकारी हो कि मुशहरी थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में 10 मई 2011 को हुई गोली बारी में गार्ड रीतेश कुमार की हत्या कर दी गयी थी.
मुंशी महेश सहनी व एक अन्य गार्ड घायल हो गया था. गार्ड की पत्नी माला कुमारी के बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. वहीं, मुशहरी पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया की गार्ड की हत्या ठेकेदारी विवाद को लेकर कटरा धनौर निवासी शंभु सिंह व छपरा बहलोलपुर के मंटू शर्मा व अन्य अपराधियों ने की है.