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जिला पंचायती पदाधिकारी का कटेगा वेतन

मुजफ्फरपुर : जिला पंचायती पदाधिकारी अनिल कुमार आर्य (तत्कालीन वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी कारा अधीक्षक मंडल कारा मधुबनी) के विरुद्ध फिर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया हैं . श्री आर्य के विरूद्ध प्रभारी कारा अधीक्षक रहते हुए कारा नियम का उल्लंघन कर छह बंदियों को अवैध रूप से कारा […]

मुजफ्फरपुर : जिला पंचायती पदाधिकारी अनिल कुमार आर्य (तत्कालीन वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी कारा अधीक्षक मंडल कारा मधुबनी) के विरुद्ध फिर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया हैं . श्री आर्य के विरूद्ध प्रभारी कारा अधीक्षक रहते हुए कारा नियम का उल्लंघन कर छह बंदियों को अवैध रूप से कारा गेट से बाहर ले जा कर कार्य कराने व विचाराधीन कैदी मो. साविर जेल से भाग जाने के मामले में दोषी पाये गये है. गृह विभाग के 25 अक्तूबर 2012 से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में इनको 12 दिसंबर 2012 को निलंबित किया गया था. इन पर विभागीय कार्रवाई भी की गयी थी. श्री आर्य पर लगे आरोपों के दंड स्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार ने निलंबन अवधी के लिए दे वेतन में से 20 फीसदी राशि की कटौती करने का आदेश दिया है. इनके तीन वेतन वृद्धि पर पहले ही रोक लगा दी गयी थी. इस संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि मामले के संचालन पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने अपने जांच रिपोर्ट में इन पर लगे सभी आरोपों को सही ठहराते हुए शो कॉज किया था. श्री आर्य की ओर से दिये गये जवाब व संचालन पदाधिकारी के रिपोर्ट के समीक्षा के बाद विभाग ने निदंन व संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर पर रोक लगाते हुए निलंबन मुक्त किया था.

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