राइफल बरामदगी में सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jan 2020 2:44 AM
रोसड़ा : रोसड़ा एसीजेएम द्वितीय एल एन त्रिपाठी के कोर्ट ने बुधवार को अवैध राइफल बरामदगी मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के आरोपी हथौड़ी थाना क्षेत्र के हवका गांव निवासी रामचंद्र पंडित के पुत्र फुल बाबू पंडित को बुधवार को स 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये का आर्थिक […]
रोसड़ा : रोसड़ा एसीजेएम द्वितीय एल एन त्रिपाठी के कोर्ट ने बुधवार को अवैध राइफल बरामदगी मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के आरोपी हथौड़ी थाना क्षेत्र के हवका गांव निवासी रामचंद्र पंडित के पुत्र फुल बाबू पंडित को बुधवार को स 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनाया. आर्थिक दंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी. वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी.
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