घोड़परास को दफनाने के मामले में चालक पर प्राथमिकी

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भगवानपुर : एक जिंदा घोड़परास को जिंदा दफनाने का वीडियो वायरल होते ही वन विभाग के पदाधिकारियों में खलबली मच गयी. पदाधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की. मामला सही पाते ही वन विभाग के पदाधिकारी ने संज्ञान लिया और जेसीबी के चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं […]

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भगवानपुर : एक जिंदा घोड़परास को जिंदा दफनाने का वीडियो वायरल होते ही वन विभाग के पदाधिकारियों में खलबली मच गयी. पदाधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की. मामला सही पाते ही वन विभाग के पदाधिकारी ने संज्ञान लिया और जेसीबी के चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में जेसीबी के चालक सह गोपालगंज जिले के सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा गांव निवासी मो रशीद के पुत्र मो शाहनवाज अंसारी के विरुद्ध भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसुलपुर तुर्की गांव का है.
जानकारी के अनुसार, वन विभाग ने गोरौल प्रखंड के तहत दो सौ घोड़परास को मारने की अनुमति दी की थी. विभागीय आदेशानुसार बीते 30 अगस्त को शूटर नवाब अली खां ने प्रखंड क्षेत्र के पैगंबरपुर, गोरीगामा, इस्माइलपुर, रामपुर सरोत्तर, शाहपुर, चेहराखुर्द तथा भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसुलपुर तुर्की गांव में घोड़परास को गोली मारकर आखेट किया गया था.
इसी क्रम में एक घोड़परास घायल होने के बावजूद जीवित था. रसुलपुर तुर्की गांव में घोड़परास को आखेट करने के पश्चात घायल एक घोड़परास छटपटा रहा था. जेसीबी चालक ने क्रूरता की हद पार करते हुए अमानवीय तरीके से घायल घोड़परास को गढ्ढे में गिराकर मिट्टी से ढक कर दफन कर दिया. इस घटना का ग्रामीणों ने वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया.
भगवानपुर
वीडियो वायरल होते ही वन विभाग की टीम ने लिया संज्ञान
रसूलपुर तुर्की गांव में जिंदा दफनाया गया था घोड़परास को
जांच में वायरल वीडियो सही पाया गया
इस संबंध में लालगंज के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी मुक्तेश्वरनाथ सहाय ने कहा कि अधमरे घोड़परास को दफनाने का वीडियो वायरल होने पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग, हाजीपुर के अधिकारियों की एक टीम को रसूलपुर तुर्की गांव भेजा. टीम ने मामले की सत्यता की जांच-पड़ताल की. जांच में वायरल वीडियो सही पाया गया. इसके बाद जेसीबी के चालक के विरुद्ध भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जेसीबी चालक पर पशु क्रूरता अधिनियम की सुसंगत धाराओं तहत कार्रवाई की जायेगी.
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