मुजफ्फरपुर: हाइकोर्ट के आदेश को नहीं मानना बंदरा सीओ को महंगा पड़ा. कोर्ट के आदेश के बावजूद खगेश्वर नाथ मंदिर परिसर से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने बंदरा के सीओ इंद्राणी कुमारी पर प्रपत्र क गठित करते हुए स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है.
जिलाधिकारी की ओर से तीन रिमाइंडर देने के बाद ही सीओ ने अतिक्रमण नहीं हटवाया. प्रखंड मुख्यालय से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित खगेश्वर नाथ मंदिर में अतिक्रमण का मामला काफी दिनों से चल रहा है. दस बीघा मंदिर परिसर में बने 49 दुकान को हटाने के लिए हाइकोर्ट ने दो बार आदेश दिया, लेकिन अभी तक मंदिर को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार सीओ ने एक बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था. लेकिन दुकानदारों ने इसका जम कर विरोध किया था. उनका कहना था कि दुकान लगाने के बदले मंदिर को साप्ताहिक टैक्स देते हैं. साथ ही दुकान हटाने के बदले दूसरे स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं.
तीन रिमाइंडर के बाद सीधे कार्रवाई
तीन रिमाइंडर देने के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं होने या स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर अब पदाधिकारी व कर्मचारी पर सीधे प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई होगी. इस संबंध में सभी कार्यालय के प्रधान सहायक को सूचित कर दिया गया है. ताकि किसी तरह के मामले को बेवजह लंबित नहीं रखा जाये. इस संबंध में हाइकोर्ट से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है.