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चुनाव के लिए विशेष व्यवस्था: मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव कल
मुजफ्फरपुर: नगर निगम के नये मेयर व उमेयर को लेकर जारी कयासों पर नौ जून को विराम लग जायेगा. समाहरणालय सभागार में नव निर्वाचित 49 पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद दोनों पदों के लिए चुनाव होगा. इसकी तैयारी जोर-शोर से की जा रही है. निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उस दिन समाहरणालय के […]
मुजफ्फरपुर: नगर निगम के नये मेयर व उमेयर को लेकर जारी कयासों पर नौ जून को विराम लग जायेगा. समाहरणालय सभागार में नव निर्वाचित 49 पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद दोनों पदों के लिए चुनाव होगा. इसकी तैयारी जोर-शोर से की जा रही है. निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उस दिन समाहरणालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी. कंपनीबाग की ओर से सभागार में प्रवेश करने वाले पार्षदों को भी चार सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना होगा. पहला घेरा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के पश्चिमी गेट के समीप रहेगा.
दूसरा, समाहरणालय परिसर में प्रवेश के मुख्य द्वार (सहारा पार्क के समीप) पर होगा. तीसरा सुरक्षा घेरा समाहरणालय सभाकक्ष के पोर्टिको व चौथा घेरा सभा कक्ष के मुख्य द्वार पर रहेगा. इन जगहों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ सशस्त्र बल, लाठी पार्टी व महिला पुलिस भी तैनात होंगे.
इसके अलावा आइजी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय वाले रास्ते, राजस्व अभिलेखागार की ओर से समाहरणालय परिसर में प्रवेश के द्वार, समाहरणालय परिसर में स्थित डाकघर, एसडीओ पूर्वी कार्यालय के पूर्वी द्वार व एसडीओ कार्यालय पश्चिमी में प्रवेश के लिए संयुक्त भवन के निकट स्थित प्रवेश द्वार पर भी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल को नौ जून की सुबह आठ बजे से ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. नौ जून को कुछ ऐसी ही सुरक्षा चौकसी मोतीपुर व कांटी प्रखंड मुख्यालय में भी होगी. वहां क्रमश: मोतीपुर नगर पंचायत व कांटी नगर पंचायत के मुख्य व उप मुख्य पार्षद का चुनाव होना है.
पार्षदों को पहचान पत्र के आधार पर मिलेगा प्रवेश . समाहरणालय सभागार में सिर्फ नव निर्वाचित पार्षदों व चुनाव कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. पार्षदों को अपने साथ पहचान पत्र भी लाना होगा, जिससे उनकी पहचान की जा सके. अन्य किसी भी व्यक्ति को सभागार में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यहां तक कि बिना निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के सुरक्षा बल भी चुनाव के दौरान सभागार में नहीं जा सकेंगे. सभागार में प्रवेश के मुख्य द्वार के अतिरिक्त सभी अन्य द्वार बंद रहेंगे.
जुलूस निकालने पर रोक. मेयर, उपमेयर, मुख्य पार्षद या उपमुख्य पार्षद चुने जाने के बाद विजयी जुलूस निकालने पर रोक रहेगी. इसके लिए चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद निर्वाची पदाधिकारी उन सभी से लिखित आश्वासन लेंगे. इसके बाद भी यदि किसी तरह का जुलूस निकाला जाता है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी.
शहर में पुलिस करेगी गश्त . मेयर व उप मेयर पद को लेकर हो रही गुटबाजी को लेकर भी प्रशासन सतर्क है. सुबह से ही पुलिस शहर में गश्त करेगी. डीएम धर्मेंद्र सिंह व एसएसपी विवेक कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर शहरी क्षेत्र के अन्य थानों को आठ जून को दोपहर से ही चुनाव खत्म होने तक अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त करने काे कहा है.
दोपहर डेढ़ बजे तक मेयर, पौने तीन बजे तक उप मेयर का फैसला
नौ जून की सुबह 11 बजे समाहरणालय सभागार में नव निर्वाचित पार्षदों की मीटिंग शुरू होगी. दोपहर बारह बजे तक हर हाल में सभी पार्षदों को वहां उपस्थित होना होगा. उसके बाद आने वाले पार्षदों को मीटिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. दोपहर 12:15 बजे तक सभी नव निर्वाचित पार्षदों को बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के नियमावली की जानकारी देने के बाद पद की शपथ दिलायी जायेगी. दोपहर 12:15 से 12:25 बजे तक मेयर पद के लिए नामांकन पत्र भरवाया जायेगा. उम्मीदवार बनने के लिए पार्षदों के पास एक प्रस्तावक व एक समर्थक होना अनिवार्य होगा. दोपहर 12:30 बजे तक नामांकन पत्र की जांच होगी. दोपहर 12:40 से दोपहर 1:10 बजे तक मतदान होगा. मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा. दोपहर 1:15 बजे से मतगणना शुरू होगी. दोपहर 1:30 बजे तक मेयर का फैसला हो जायेगा. मेयर का चुनाव होने के बाद उसी प्रक्रिया के तहत उप मेयर का चुनाव होगा. दोपहर पौने तीन बजे तक यह फैसला हो जायेगा कि उप मेयर कौन चुने गये हैं.
जीत के लिए आधे से अधिक मत मिलना जरूरी
मेयर या उप मेयर चुने जाने के लिए उम्मीदवार को पड़ने वाले कुल मत के आधे से अधिक मत लाना अनिवार्य है. यानी यदि सभी 49 पार्षद मतदान में शामिल होते हैं व एक पद के लिए दो उम्मीदवार हैं, तो जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम 25 मत लाना अनिवार्य होगा. यदि पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या तीन है. उनमें से किसी को भी 25 मत हासिल नहीं होता है, तो पहले सबसे कम मत वाले उम्मीदवार को उस पद के रेस से बाहर माना जायेगी. फिर शेष बचे दो उम्मीदवारों के बीच मतदान होगा. उसमें न्यूनतम 25 मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जायेगा.
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