मुख्य पार्षद के नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने के आरोप में निर्वाचन आयोग ने मांगी डीएम से रिपोर्ट

एक परिवाद में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने जिला प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है
नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के परिवाद पर राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई
हवेली खड़गपुर.
नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से जुड़े एक परिवाद में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने जिला प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्राप्त शिकायत के आलोक में संबंधित मामले की प्रारंभिक जांच करायी गयी. जिसमें नामांकन पत्र में नगर परिषद, खड़गपुर के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर द्वारा तथ्य छुपाने का मामला सामने आया है. शिकायतकर्ता मुलुकटांड़ गांव के वार्ड संख्या-22 निवासी और पूर्व प्रत्याशी मनीषा कुमारी के आवेदन पर आयोग ने समीक्षा करते हुए कार्रवाई की है.समीक्षा प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि मुख्य पार्षद पद से जुड़े नामांकन पत्र में आवश्यक तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया. इसको लेकर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-47 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुंगेर को निर्देशित किया है कि मामले की समुचित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पक्षों को भी भेजी गयी है. जिससे वे आवश्यक अभिलेख और तथ्य प्रस्तुत कर सकें. प्रशासनिक महकमे में इस निर्देश को गंभीरता से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज हो सकती है. आयोग ने पूर्व प्रत्याशी से जुड़े परिवाद की समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. आयोग की इस कार्रवाई से वर्तमान मुख्य पार्षद प्रभु शंकर की बैचेनी बढ़ गई है और खड़गपुर नगर परिषद की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.
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