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सड़क पर गिट्टी-बालू गिराने वालों पर अब गिरेगी गाज

मुंगेर : मुंगेर शहर में सड़क पर गिट्टी-बालू एवं अन्य समान रखने वाले लोगों के विरुद्ध अब नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा. इसके लिए निगम प्रबंधन ने अपने टैक्स दारोगा, तहसीलदार व वार्ड जमादार को आवश्यक निर्देश दिये हैं. चूंकि सड़क पर मकान बनाने के लिए तो लोग गिट्टी-बालू रखते ही हैं. कई क्षेत्रों में […]

मुंगेर : मुंगेर शहर में सड़क पर गिट्टी-बालू एवं अन्य समान रखने वाले लोगों के विरुद्ध अब नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा. इसके लिए निगम प्रबंधन ने अपने टैक्स दारोगा, तहसीलदार व वार्ड जमादार को आवश्यक निर्देश दिये हैं. चूंकि सड़क पर मकान बनाने के लिए तो लोग गिट्टी-बालू रखते ही हैं. कई क्षेत्रों में सड़क पर गिट्टी-बालू रख कर उसका व्यवसाय भी किया जा रहा. शहर के नीलम सिनेमा रोड, पूरबसराय, चूआबाग, लल्लू पोखर, माधोपुर, मकससपुर सहित अन्य जगहों पर सड़क किनारे गिट्टी-बालू गिरा कर व्यवसाय किया जा रहा है.

इतना ही नहीं घरेलू कार्य के दौरान भी गिट्टी-बालू को इस कदर रखा जाता है कि मानो वह निजी जमीन पर रखा हो. जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और लोगों को चलने में काफी परेशानी होती है. इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त एसके पाठक एवं मेयर कुमकुम देवी ने बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 435 एवं 436 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है. जिसके लिए अब लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा. उन्होंने आम लोगों से अपील की है जहां भी इस तरह अतिक्रमण कर सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया है वे जल्द हटा लें. अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जायेगी. धारा 228 में गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड प्रावधान किया गया है.

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