मुंगेर : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को सफल बनाने के लिए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष व ओपी प्रभारी को अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी.
कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने की. कार्यशाला में बताया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 6 जून से लागू हो रहा है. जिसके तहत जनता राज्य में चलाई जा रही किसी भी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में जानकारी व शिकायत कर सकते हैं. लोक सेवक चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत वे भी अपने मामलों को रख सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत समय सीमा के भीतर इसकी सुनवाई की जानी है. इसके लिए इस अधिनियम में कार्य तिथि भी घोषित है. जिसके तहत सूचना उपलब्ध कराना है.
अगर समय पर परिवादी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यक्ति सीधे अपील करेंगे. इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित पक्ष पर कार्रवाई का प्रावधान है. कार्यशाला में इस अधिनियम के तहत कार्य करने की विधि, नियत समय सीमा के अंदर निष्पादन की जानकारी दी गयी. मौके पर एसडीपीओ ललित मोहन शर्मा, डीएसपी तारापुर टीएन विश्वास, खड़गपुर सुरेंद्र कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद सहित सभी थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सहित अन्य मौजूद थे.