भू-अर्जन की पेच होगी खत्म पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Apr 2016 6:03 AM

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मुंगेर की लंबित परियोजनाएं को मिलेगी गति, भू-अर्जन व पुनर्व्यस्थापन प्राधिकार का गठन मुंगेर : विकास योजनाओं की गति को रोकने में सबसे बड़ा बाधक आज भू-अर्जन बन गया है. बड़ी-बड़ी परियोजना भू-अर्जन की पेंच में फंस कर वर्षों से लंबित पड़ी हुई है. सरकार गंभीर हुई और भू-अर्जन मामलों के निष्पादन को लेकर नयी […]

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मुंगेर की लंबित परियोजनाएं को मिलेगी गति, भू-अर्जन व पुनर्व्यस्थापन प्राधिकार का गठन

मुंगेर : विकास योजनाओं की गति को रोकने में सबसे बड़ा बाधक आज भू-अर्जन बन गया है. बड़ी-बड़ी परियोजना भू-अर्जन की पेंच में फंस कर वर्षों से लंबित पड़ी हुई है. सरकार गंभीर हुई और भू-अर्जन मामलों के निष्पादन को लेकर नयी योजना बनायी. जिसके तहत मुंगेर प्रमंडल में भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार का गठन किया गया. साथ ही पीठासीन पदाधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया. ताकि कोर्ट में मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके और विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी.
उदय शंकर बने पीठासीन पदाधिकारी . मुंगेर प्रमंडल के भू-अर्जन व पुनर्व्यवस्थापन के पीठासीन पदाधिकारी के रुप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय शंकर ने पदभार ग्रहण किया है. वे मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिले मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एवं खगडि़या के भू अर्जन से संबंधित मामलों की सुनवाई व निष्पादन करेंगे.
लगायेंगे कोर्ट, होगा निष्पादन . भू-अर्जन व पुनर्व्यवस्थापन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कोर्ट लगाया जायेगा. जहां पर सरकारी स्तर पर भू-अर्जन के लंबित मामलों की सुनवाई कर उसका निष्पादन किया जायेगा. साथ ही जो भी व्यक्ति स्वयं भू-अर्जन से संबंधित मामले लायेंगे उनकी भी सुनवाई यहां की जायेगी.
मुंगेर के हैं सात मामले . मुंगेर जिला भू-अर्जन विभाग में 7 मामले भू-अर्जन के लिए लंबित है. जिसे भू-अर्जन व पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के समक्ष अपील में भेजने की तैयारी चल रही है. जबकि खगडि़या एवं बेगूसराय जिला के भू-अर्जन विभाग में दर्जन भर मामले लंबित पड़े हैं. जिसे प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने की कवायद किया जा रहा है. जहां सुनवाई कर मामले निष्पादित किये जायेंगे. इतना ही नहीं प्रमंडल के भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी मामले में यदि कोई भी पक्ष असंतुष्ट हैं तो प्राधिकार में मामले को दायर कर सकते हैं. साथ ही जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा निष्पादित मामलों का अपील भी यहां किया जा सकता है.
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