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मुंगेर-जमालपुर की 16 दुकानों में ही बिकेगी शराब

तारापुर, खड़गपुर अनुमंडल सहित किसी भी प्रखंडों में नहीं बिकेगी शराब 31 मार्च की रात सील हो जायेंगी जिले की सभी शराब दुकानें मुंगेर : मुंगेर शहर एवं जमालपुर के 16 दुकानों पर ही विदेशी शराब की बिक्री होगी. जबकि तारापुर, खड़गपुर अनुमंडल सहित किसी भी प्रखंड मुख्यालय में शराब की दुकानें नहीं होगी. 1 […]

तारापुर, खड़गपुर अनुमंडल सहित किसी भी प्रखंडों में नहीं

बिकेगी शराब
31 मार्च की रात सील हो जायेंगी जिले की सभी शराब दुकानें
मुंगेर : मुंगेर शहर एवं जमालपुर के 16 दुकानों पर ही विदेशी शराब की बिक्री होगी. जबकि तारापुर, खड़गपुर अनुमंडल सहित किसी भी प्रखंड मुख्यालय में शराब की दुकानें नहीं होगी. 1 अप्रैल से शराब बंदी को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. बुधवार को जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शराब बंदी को लेकर बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गयी. मौके पर पुलिस अधीक्षक आशीष भारतीय एवं अपर समाहर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे.
सिर्फ मुंगेर-जमालपुर में बिकेगी शराब . जिलाधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल से सिर्फ मुंगेर व जमालपुर शहरी क्षेत्र में ही विदेशी शराब की बिक्री होगी. मुंगेर शहर में 12 एवं जमालपुर शहर में 4 शराब की दुकानें खोली जा रही है. शराब की बिक्री बिहार वैबरेज कोरपोरेशन के माध्यम से होना है. उन्होंने बताया कि कोरपोरेशन के दुकान पर निर्धारित मात्रा में ही लोगों को शराब दी जायेगी. साथ ही वहां सीसी कैमरे भी लगाये जायेंगे. ताकि नियमानुकूल इसका मॉनीटरिंग किया जा सके.
31 मार्च से बंद हो जायेगी देशी शराब . जिलाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च की शाम से जिले में देशी शराब की बिक्री पूर्णत: बंद हो जायेगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 52 देशी-विदेशी शराब की दुकानें संचालित है. इन सबों को 31 मार्च की रात 10 बजे सील कर दिया जायेगा. इसके लिए दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात किये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि विदेशी शराब को कोरपोरेशन के स्टॉक में ले लिया जायेगा. जबकि देशी शराब को नष्ट कर दिया जायेगा.
सात स्थानों पर लगेंगे बैरियर . देशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद जिले में बाहर से विदेशी व देशी शराब आने की संभावना व्यक्त की जा रही है. इसे देखते हुए सात स्थानों पर जहां जिला प्रशासन द्वारा बैरियर लगाये जा रहे हैं. वहीं तीन स्थानों पर वन विभाग के बैरियर पर जांच की व्यवस्था की जायेगी. जिला प्रशासन द्वारा हेमजापुर, हेरूदियारा, घोरघट, असरगंज, संग्रामपुर, गंगटा व जमालपुर-दशरथपुर मार्ग में बैरियर लगाया जायेगा. जबकि नया रामनगर, धरहरा व खड़गपुर में वन विभाग के माध्यम से शराब के अवैध कारोबार को रोका जायेगा.
महुआ शराब पूर्ण प्रतिबंधित . जिलाधिकारी ने कहा कि महुआ शराब का निर्माण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है. यहां तक कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम पांच किलो तक ही महुआ अपने घरों में रख सकता है. उन्होंने बताया कि वन विभाग के माध्यम से जिले के जंगल व पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी महुआ के पेड़ हैं उसकी शिनाख्त की जा रही है. ताकि इस पेड़ के माध्यम से महुआ प्राप्त कर अवैध रूप से इसके कारोबार को रोका जा सके.

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