मुंगेर : मीनी गन फैक्टरी संचालन के मामले में बुधवार को मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सिन्हा ने दो आरोपी जयनंदन महतो एवं नीतेश यादव को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अर्थदंड भी किया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष […]
मुंगेर : मीनी गन फैक्टरी संचालन के मामले में बुधवार को मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सिन्हा ने दो आरोपी जयनंदन महतो एवं नीतेश यादव को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अर्थदंड भी किया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शाहिद कमाल ने बहस में भाग लिया.
जिला सत्र न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 149/15 के सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर शहर के कासिम बाजार थाना अंतर्गत हेरुदियारा निवासी जयनंदन महतो एवं नीतेश यादव को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया. आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 एए) के तहत दस साल का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (ए) के तहत पांच साल व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. जबकि शस्त्र अधिनियम की धारा 26 (3) के तहत सात साल का सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड दिया गया.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 1 अप्रैल 2014 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने इसरीपुर दियारा में छापा मार कर जयनंदन महतो व नीतेश यादव को हथियार बनाते हुए रंगेहाथ पकड़ा था. जहां से पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल, निर्मित मैगजीन व तीन कारतूस भी बरामद की थी.