फोटो संख्या : 16फोटो कैप्सन : विधायक शैलेश कुमार प्रतिनिधि, मुंगेरआचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी जमालपुर के जदयू विधायक शैलेश कुमार को शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपमुक्त कर दिया. मुंगेर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार सिंह ने नयारामनगर थाना कांड संख्या 110/10 में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद विधायक को आरोप मुक्त कर दिया. बताया जाता है कि 18 मई 2010 को विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक शैलेश कुमार के प्रचार वाहन संख्या बीआर 08 पी/ 0599 पर दो पार्टियों का संयुक्त झंडा लगा था. एक जदयू का तथा दूसरा का भाजपा का. जमालपुर के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए वाहन को जब्त कर लिया था और विधायक शैलेश कुमार के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 171(एच) के तहत नयारामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते हुए जहां विधायक को आरोप मुक्त कर दिया. वहीं कांड के सूचक मनोज कुमार सिंह को यह हिदायत दी कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न करें. मामले की सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल वर्मा ने बहस में भाग लिया.
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आचार संहिता के मामले में आरोपमुक्त हुए विधायक शैलेश कुमार
फोटो संख्या : 16फोटो कैप्सन : विधायक शैलेश कुमार प्रतिनिधि, मुंगेरआचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी जमालपुर के जदयू विधायक शैलेश कुमार को शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपमुक्त कर दिया. मुंगेर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार सिंह ने नयारामनगर थाना कांड संख्या 110/10 में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों का दलील सुनने […]
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