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बैंक डाका के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष की सजा

प्रतिनिधि, मुंगेर बिहार ग्रामीण बैंक धपरी में 5.11 लाख के लूट के मामले में दोषी पाकर न्यायालय ने एक आरोपी पिंकु कुमार को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सोमवार को तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमृत लाल यादव ने सत्रवाद संख्या 567/12 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार […]

प्रतिनिधि, मुंगेर बिहार ग्रामीण बैंक धपरी में 5.11 लाख के लूट के मामले में दोषी पाकर न्यायालय ने एक आरोपी पिंकु कुमार को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सोमवार को तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमृत लाल यादव ने सत्रवाद संख्या 567/12 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर पिंकु कुमार को सजा सुनायी. वह भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलथू गांव का रहने वाला बताया जाता है. बताया जाता है कि 29 दिसंबर 2011 को बिहार ग्रामीण बैंक धपरी शाखा में अपराधियों ने धावा बोल कर बैंक से जहां 4 लाख 76 हजार रुपये लूट लिये थे. वहीं बैंक में मौजूद दो ग्राहकों से भी 35 हजार रुपये लूटे थे. इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध खड़गपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पंकज बिंद एवं पिंकु कुमार को इस मामले में संलिप्त पाया और इनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किये. 12 गवाहों के बयान व टीआइ परेड में आरोपियों की पहचान के बाद जब न्यायालय ने सुनवाई की तो पिंकु कुमार को डाका के मामले में संलिप्त पाया गया और आज सजा सुनायी गयी.

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