संगीता बोस हत्याकांड में दंपती को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 May 2019 6:57 AM (IST)
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मुंगेर : जमालपुर के कालीबाड़ी केशवपुर बांग्ला अल्पसंख्यक प्राथमिकी विद्यालय की प्रधानाध्यापक संगीता बोस हत्याकांड में आरोपित पति-पत्नी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. एडीजे द्वितीय के न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय में सेशन केस संख्या 317/17 की सुनवाई चल रही थी. इस कांड में साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर […]
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मुंगेर : जमालपुर के कालीबाड़ी केशवपुर बांग्ला अल्पसंख्यक प्राथमिकी विद्यालय की प्रधानाध्यापक संगीता बोस हत्याकांड में आरोपित पति-पत्नी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
एडीजे द्वितीय के न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय में सेशन केस संख्या 317/17 की सुनवाई चल रही थी. इस कांड में साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर आरोपित पति सुबीर बोस व पत्नी माला बोस पर आरोप सिद्ध हुआ.
विदित हो कि 13 जून 2017 को बांग्ला अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय केशवपुर कालीबाड़ी की प्रधानाध्यापिका संगीता बोस को केरोसिन छिड़क कर कर आग लगा दी. जिसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
जहां जख्मी हालत में 53 वर्षीय संगीता बोस ने कोतवाली थाना पुलिस को दिये गये बयान में कहा था कि शाम वह अपने कमरे में बिस्तर समेट रही थी तभी उसकी भाभी 45 वर्षीय माला बोस और भाई 52 वर्षीय सुबीर बोस उसके कमरे में आया और माला बोस ने उसके शरीर पर केरोसिन उड़ेल दिया. इतने में भाई सुबीर बोस ने माचिस की तीली जलाकर उसके शरीर पर फेंक दिया. जिससे वह बुरी तरह से झुलस गयी.
उन्होंने कहा कि चिल्लाने पर उसके मामा सत्यव्रत सेन और भाई सुजीत बोस आए व जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां उसका इलाज कराया गया. वहां भी इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया.
पटना से उसे कोलकाता रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गयी. कोतवाली थाना में दिये गये जख्मी के फर्द बयान पर जमालपुर थाना में कांड संख्या 90/17 दर्ज किया गया था. सरकार की ओर से एपीपी योगेंद्र मंडल ने बहस में हिस्सा लिया.
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