लुकमान व उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका फिर से खारिज

Updated at : 10 May 2019 6:33 AM (IST)
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लुकमान व उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका फिर से खारिज

मुंगेर : जमालपुर कांड संख्या 258/18 के अप्राथमिक अभियुक्त फरार चल रहे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. लुकमान एवं आयशा बेगम ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया. जिसकी सुनवाई गुरुवार को एडीजे-वन के विद्वान न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा के न्यायालय में हुई. जिसमें न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज […]

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मुंगेर : जमालपुर कांड संख्या 258/18 के अप्राथमिक अभियुक्त फरार चल रहे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. लुकमान एवं आयशा बेगम ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया. जिसकी सुनवाई गुरुवार को एडीजे-वन के विद्वान न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा के न्यायालय में हुई.

जिसमें न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. विदित हो कि 29 अगस्त 2018 को जमालपुर में मिर्जापुर बरदह निवासी मो. इमरान को तीन एके-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद अनुसंधान में मो. लुकमान और उसकी पत्नी आयशा बेगम का नाम सामने आया था.
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