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तत्कालीन जमालपुर बीडीओ सहित पांच पर मुकदमा

मुंगेर : न्यायालय के निर्देश पर इंदिरा आवास आवंटन में जालसाजी करने के आरोप में जमालपुर बीडीओ, इंद्रुख पूर्वी पंचायत की मुखिया हेमतला सहित पांच के खिलाफ नयारामनगर (सफियासराय) थाना में कांड संख्या 99/19 दर्ज हुआ है. यह प्राथमिकी हलीमपुर निवासी फोलटन मंडल के बयान पर दर्ज किया गया. पुलिस द्वारा अब तक एक भी […]

मुंगेर : न्यायालय के निर्देश पर इंदिरा आवास आवंटन में जालसाजी करने के आरोप में जमालपुर बीडीओ, इंद्रुख पूर्वी पंचायत की मुखिया हेमतला सहित पांच के खिलाफ नयारामनगर (सफियासराय) थाना में कांड संख्या 99/19 दर्ज हुआ है. यह प्राथमिकी हलीमपुर निवासी फोलटन मंडल के बयान पर दर्ज किया गया. पुलिस द्वारा अब तक एक भी नामजदों को गिरफ्तार नहीं किया है. इस कारण सूचक पर मामला उठाने का दबाव बनना शुरू हो गया है.

नयारामनगर थाना में दर्ज किया गया मामला
बताया जाता है कि सफियासराय ओपी क्षेत्र के हलीमपुर निवासी फोल्टन मंडल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यालय में परिवाद संख्या 667सी/2017 दर्ज किया था. लंबे समय बाद न्यायालय के निर्देश पर उसी परिवाद के आधार पर नयारामनगर (सफियासराय) थाना में कांड संख्या 99/19 दर्ज किया गया.
जिसमें तत्कालीन जमालपुर बीडीओ अभिषेक कुमार प्रभाकर, इसी पंचायत के इंदिरा आवास सहायिका निहारिका, पर्यवेक्षक नीतु कुमारी, इंद्ररूख पूर्वी पंचायत की मुखिया हेमलता देवी एवं कार्यालय सहायक उर्फ अनुवादक मो. सोहेल शम्स को नामजद किया गया है. प्राथमिकी में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में इंदिरा आवास के लिए सूची तैयार की गयी थी.
जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इंदिरा आवास लाभुक को देना है. लेकिन इन लोगों ने एक साजिश के तहत सूची में फर्जीवाड़ा कर छल के प्रयोजन से कूट रचना कर फर्जी तरीके से इंदिरा आवास दिया है. क्रम तोड़ कर इंदिरा आवास का लाभ दिया गया, जो पूरी तरह से फर्जी है.

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