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राजेश हत्याकांड में दो अभियुक्तों को सुनायी आजीवन कारावास

मुंगेर : नयारामनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर तौफिर गांव में वर्ष 2000 में हुए राजेश कुमार उर्फ पांचु मंडल हत्याकांड में 18 वर्ष बाद सोमवार को न्यायालय ने सजा सुनायी. त्वरित न्यायालय द्वितीय के विद्वान न्यायाधीश नारायण पंडित ने हत्याकांड के दो आरोपित नागेश्वर मंडल व सिंहेश्वर मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. जबकि, दो […]

मुंगेर : नयारामनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर तौफिर गांव में वर्ष 2000 में हुए राजेश कुमार उर्फ पांचु मंडल हत्याकांड में 18 वर्ष बाद सोमवार को न्यायालय ने सजा सुनायी. त्वरित न्यायालय द्वितीय के विद्वान न्यायाधीश नारायण पंडित ने हत्याकांड के दो आरोपित नागेश्वर मंडल व सिंहेश्वर मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. जबकि, दो अन्य आरोपित नरेश मंडल व चमरू मंडल की मौत हो चुकी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया.

सत्रवाद संख्या 585/2002 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर लक्ष्मीपुर तौफिर निवासी नागेश्वर मंडल एवं सिंहेश्वर मंडल को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाया तथा उम्रकैद की सजा सुनायी. 23 सितंबर 2000 को लक्ष्मीपुर तौफिर गांव में रह रहे इस लोगों का लगातार बारिश के कारण घर गिर गया था. इसकी जांच करने के लिए जमालपुर प्रखंड कार्यालय से एक कर्मचारी गांव पहुंचे थे और उन्होंने राजेश उर्फ पांचू को लेकर वैसे लोगों के घरों की सूची तैयार की थी, जिसके घर लगातार बारिश के कारण गिर गये थे. इसी दौरान उस सूची में गांव के हुलास मंडल
राजेश हत्याकांड में…
के तीनों बेटा का नाम डालने के कारण नरेश मंडल व अन्य ने इसका विरोध किया और उसी बात को लेकर राजेश व नरेश मंडल के बीच विवाद हो गया था. राजेश का पूरा परिवार गांव के सामुदायिक भवन में रह रहा था. तभी नरेश मंडल व अन्य ने मास्केट, पिस्तौल लेकर सामुदायिक भवन पहुंचा और राजेश कुमार को गोली मार दी. फलत: घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर राजेश के पिता शनिचर मंडल के बयान पर नयारामनगर थाना में कांड संख्या 108/2000 दर्ज की गयी थी. इसमें चार लोगों नरेश मंडल, नागेश्वर मंडल, सिंहेश्वर मंडल व चमरू मंडल को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इसमें दो आरोपित को आज न्यायालय की आेर से सजा सुनायी गयी.

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