मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने हरिणमार के कपिलदेव ठाकुर को शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभु किशोर प्रसाद ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि 11 अगस्त 2015 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामदिरी गैरा पहाड़ पर छापा मार कर हथियार तस्करी करते हुए कपिलदेव ठाकुर को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, दो कट्टा एवं एक मैगजीन बरामद की थी. जबकि हथियार लेने पहुंचा युवक भागने में सफल रहा था. इस मामले में मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष अभिनव दूबे के बयान पर कांड संख्या 160/15 दर्ज की गयी थी. कांड की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त कपिलदेव ठाकुर को शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी), 25-1एए एवं 26/35 के तहत दोषी करार दिया है.