मुंगेर : जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने जिले के सात वाहन मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2014 के लिए इन वाहन मालिकों को वाहन अधियाचना पत्र भेजा गया था. जिन्होंने पत्र लेने से इनकार किया. जिनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167, भा.द.वि की धारा 187, 188 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.
जिन वाहन मालिकों के विरुद्ध एफआइआर के आदेश दिये गये हैं उनमें मुंगेर के शास्त्री नगर निवासी अभिषेक राजा, धरहरा के भलार गांव निवासी लालू सिंह, तारापुर के रामपुर निवासी मो. कौसर, टेटियाबंबर के चंदनपुरा निवासी रीतलाल घोष, संग्रामपुर के सगौरा निवासी अजीत कुमार, पृथ्वीचक निवासी वरुण कुमार एवं सरकटिया निवासी विवेकानंद सिंह शामिल हैं.