ePaper

दुष्कर्म मामले में एक को उम्रकैद की सश्रम कारावास

Updated at : 27 Aug 2024 10:01 PM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म मामले में एक को उम्रकैद की सश्रम कारावास

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है.

विज्ञापन

मोतिहारी. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही एक को उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित साठ हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. वहीं पीड़िता को पीड़ित घोषित कर मुआवजा देने का आदेश दिया है. सजा गोविन्दगंज थाना के राजेपुर निवासी सारिक अंसारी को सुनायी गयी है. एक आरोपी मुकुल दुबे उर्फ सुधीर दुबे सजा सुनवाई के समय अनुपस्थित हो नतीजतन मुकुल दूबे का पृथक बाद कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. तथा सारिक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में पीड़िता के पिता ने गोविन्दगंज थाना काण्ड संख्या 228/22दर्ज कराते हुए आरोपी सारिक अंसारी एवं मुकुल दूबे उर्फ सुधीर दुबे पर 11जुन 22को आरोप लगाया था कि उनकी नवालिग पुत्री को ग्रामीण अनिता कुमारी बहला फुसलाकर आरोपी को सौंप दिया. आरोपी सूचक के पुत्री के साथ सामुहिक बलात्कार किया, जिसके आधार पर बलात्कार सहित पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ. न्यायलय ने विचारण के दौरान पाक्सो ट्रायल नं 58/22दर्ज किया. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक मणी कुमार ने आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपी को 7 अगस्त को दोषी करार दिया, परन्तु मुकुल दूबे न्यायालय में नहीं आया. सारिक अंसारी को न्यायालय ने हिरासत में ले लिया एवं मुकुल को दोषी करार देते हुए पृथक बाद कर दिया. मंगलवार को सजा के विन्दु पर सुनवाई करते हुए एक आरोपी को सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन