मोतिहारी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त, 4 इलाकों में 3 सितंबर तक नो-ड्रोन जोन

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सांकेतिक तस्वीर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मोतिहारी आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. 30 अगस्त से 3 सितंबर तक चार प्रमुख इलाकों को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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Motihari News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए जिले के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अस्थायी रेड जोन और नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है. डीएम सौरभ सुमन यादव और एसपी स्वर्ण प्रभात के संयुक्त आदेश के तहत 30 अगस्त से 3 सितंबर तक संबंधित क्षेत्रों और आसपास ड्रोन या किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कई स्तर पर एहतियाती कदम उठाए हैं. वीवीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.

इन 4 इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार 30 अगस्त से 3 सितंबर तक निम्न क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:

  • पुलिस केंद्र, मोतिहारी
  • गांधी मैदान, मोतिहारी
  • महात्मा गांधी प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम), मोतिहारी
  • जिला अतिथि गृह (डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस), मोतिहारी

आम लोगों को भी किया गया अलर्ट

प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेज दी गई हैं. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, थाना प्रभारियों और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के साथ आम लोगों के बीच प्रतिबंध की जानकारी का प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है.

नो-ड्रोन जोन में उड़ान भरना पड़ेगा भारी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और निर्धारित क्षेत्रों में ड्रोन नहीं उड़ाने की अपील की है.

30 अगस्त से 3 सितंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध

प्रशासन के अनुसार नो-ड्रोन फ्लाई जोन का प्रतिबंध 30 अगस्त से लागू होकर 3 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए इस अवधि में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.

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