17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार में अब नक्शा पास कराने का काम होगा तेज, नगर विकास एवं आवास विभाग की इस सूची से घर बनाना होगा आसान

नगर विकास एवं आवास विभाग ने कहा है कि सूचीबद्ध वास्तुविद, इंजीनियर, टाउन प्लानर और भवन निर्माता राज्य के शहरी निकाय और आयोजना क्षेत्र में संशोधित बिल्डिंग बायलाज का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे.

पटना. बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने निबंधित टाउन प्लानर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सुपरवाइजर और आर्किटेक्ट की सूची जारी की है. वहीं, भवन निर्माण करने वाले बिल्डरों को भी निबंधित करते हुए उनका पूरा विवरण जारी किया है. इससे शहरी इलाकों में नक्शा पास करने का अब काम तेज होगा और भवन निर्माण में पारदर्शिता भी आयेगी.

इन लोगों की सूची की गई जारी

विभाग की ओर से 288 आर्किटेक्ट, 386 सिविल इंजीनियर, 150 स्ट्रक्चरल इंजीनियर, 104 सुपरवाइज और 390 निबंधित बिल्डरों की सूची जारी की गयी है, इसमें उनका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, इ-मेल आइडी और निबंधन संख्या आदि का विवरण है.

तकनीकी कर्मियों का निबंधन पांच वर्ष के लिए

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सूचीबद्ध वास्तुविद, इंजीनियर, टाउन प्लानर और भवन निर्माता राज्य के शहरी निकाय और आयोजना क्षेत्र में संशोधित बिल्डिंग बायलाज का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे. अनुपालन नहीं जाने की दिशा में ब्लैकलिस्ट करते हुए दंड दिया जायेगा. सभी तकनीकी कर्मियों का निबंधन पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया है.

Also Read: बिहार में नक्शा पास कराने की टेंशन खत्म, नीतीश सरकार के इस फैसले से अब घर बनाना होगा आसान

ऑनलाइन मांगा गया था आवेदन

नक्शा स्वीकृति के आवेदन पर वास्तुविद के द्वारा वास्तुकला परिषद, नयी दिल्ली का आवंटित निबंधन संख्या का उल्लेख अनिवार्य होगा. इसके साथ ही राज्य के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्ड व कार्यालयों में कार्यरत तकनीकी कर्मी सेवा अवधि में सरकारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य भवनों के ले-आउट की स्वीकृति या नक्शे पर हस्ताक्षर करने के अधिकारी नहीं होंगे. ऐसा करने पर उन्हें नियमानुसार दंड दिया जायेगा. मालूम हो कि विभाग ने संशोधित बिल्डिंग बायलाज के तहत निबंधन के लिए टाउन प्लानर, बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियरों आदि से आनलाइन आवेदन मांगा था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें