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अंचल प्रशासन ने पूर्व में स्वीकृत जमीन पर पावर ग्रिड निर्माण पर लगायी रोक

Updated at : 17 Jul 2024 10:20 PM (IST)
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अंचल प्रशासन ने पूर्व में स्वीकृत जमीन पर पावर ग्रिड निर्माण पर लगायी रोक

बिजली विभाग शहर में 20 एमवीए का नया पावर ग्रिड बनाने को लेकर पिछले कई साल से शहर में जमीन तलाश कर रही है.

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मधुबनी. दो लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली सुविधा देने को लेकर बिजली विभाग शहर में 20 एमवीए का नया पावर ग्रिड बनाने को लेकर पिछले कई साल से शहर में जमीन तलाश कर रही है. नवंबर 20 23 में रहिका अंचल के लहरियागंज में पावर ग्रिड बनाने को लेकर अंचलाधिकारी ने बिजली विभाग को जमीन उपलब्ध कराया था. इसके बाद विभाग द्वारा पावर ग्रिड निर्माण को लेकर राशि की मांग की गई. पावर कंपनी ने जून महीने में पावर ग्रिड निर्माण को लेकर राशि उपलब्ध भी कराया. बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मो.अरमान ने कहा कि जब विभाग चयनित स्थल पर पावर ग्रिड निर्माण कार्य के लिए गये तो उस जमीन पर अंचल द्वारा रोक लगा दी गयी. कार्यपालक अभियंता ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी सहित पावर कंपनी को पत्र भेजकर दिया है. वर्तमान पावर ग्रिड पर क्षमता से अधिक है लोड वर्तमान में 20 एमवीए का पावर ग्रिड है. उस पर क्षमता से बहुत अधिक लोड होने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली मिलने में दिक्कत हो रही है. मधुबनी डिविजन में एक पावर ग्रिड होने के कारण अधिक गर्मी होने पर बिजली आपूर्ति करने में परेशानी होती है. पिछले कुछ वर्षों में मधुबनी में उपभोक्ताओं की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है. शहर में दूसरा 20 एमवीए का पावर ग्रिड नहीं बनेगा तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी झेलनी पड़ेगी. जमीन उपलब्ध कराने को लिखा गया गया है पत्र कार्यपालक अभियंता ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी को शहर में पावर ग्रिड निर्माण को लेकर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा गया है. दो महीने के अंदर जिला प्रशासन द्वारा शहर में जमीन नहीं उपलब्ध कराया गया तो स्वीकृत राशि वापस करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि स्वीकृत राशि वापस होने पर फिर एक साल तक राशि नहीं मिलेगी. जिला प्रशासन को ग्रिड निर्माण को लेकर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह विभाग द्वारा किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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