मधुबनी : धान खरीद एवं सीएमआर को लेकर भारत सरकार व बिहार सरकार द्वारा 31 जुलाई को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी. पर विभाग द्वारा 31 जुलाई से पूर्व ही पैक्स अध्यक्षों पर प्राथमिकी दर्ज करना न्याय संगत नहीं है. ये बाते बेनीपट्टी प्रखंड पैक्स के संघ के अध्यक्ष कमलेश झा ने कही.
अध्यक्ष ने कहा कि बेनीपट्टी प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्ष 31 जुलाई से पूर्व ही अपना चावल जमा कर प्राप्ति रसीद सहकारिता विभाग को तय समय से पहले ही दिया था, फिर विभाग द्वारा निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों पर धारा 420, 406 लगा कर प्राथमिकी दर्ज करना सही नहीं है. निदेशक सह कटैया पैक्स अध्यक्ष रमानंद झा ने कहा कि प्रखंड के कटैया पैक्स, नगवास अरेर उत्तरी एवं मनपैड़ पैक्स समिति द्वारा कुल चावल एसएफसी को दे दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद भी विभाग को दे दिया गया.
फिर भी विभाग द्वारा उक्त समिति को निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज करना गलत है. श्री झा ने बताया कि समिति की जो राशि सरकार के ऊपर बकाया है , इस मामले में विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है. श्री झा का कहना था कि समिति के ऊपर बैंक का बकाया 2 लाख 98 हजार है. जबकि सरकार के ऊपर समिति का बकाया 2 लाख 98 हजार 665 रुपया है. तो किस आधार पर विभाग द्वारा समिति के उपर 420 धारा लगाया गया. बेनीपट्टी पैक्स संघ के अध्यक्ष कमलेश झा ने इस बाबत सहकारिता पदाधिकारी को आवेदन भी दिया है. श्री झा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर दो दिन के अंदर विभाग व जिला प्रशासन मुकदमा वापस नहीं लेता है तो जिले के वैसे पैक्स जिसका सीएमआर पूर्ण है. वह आंदोलन करेंगे. श्री झा ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड कार्यालय पर पैक्स अध्यक्ष धरना देकर अपना विरोध जतायेगी.