दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास

मधुबनी : खिरहर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले को लेकर त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद खिरहर थाना क्षेत्र के बालाराही निवासी आरोपी राजा मंडल उर्फ राजा कुमार मंडल को दफा […]
मधुबनी : खिरहर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले को लेकर त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद खिरहर थाना क्षेत्र के बालाराही निवासी आरोपी राजा मंडल उर्फ राजा कुमार मंडल को दफा 376 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही न्यायालय ने आरोपी को बीस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज तिवारी ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरूण कुमार झा ने बहस किया था.
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