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हत्या मामले में एक को आजीवन कैद की सजा

मधुबनी : भेजा थाना क्षेत्र में करीब 25 वर्ष पूर्व हुए राम गुलाम साह के हत्या मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से बहस के बाद भेजा थाना क्षेत्र के आरोपी योगेंद्र शर्मा का दफा 302 […]

मधुबनी : भेजा थाना क्षेत्र में करीब 25 वर्ष पूर्व हुए राम गुलाम साह के हत्या मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से बहस के बाद भेजा थाना क्षेत्र के आरोपी योगेंद्र शर्मा का दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही न्यायालय ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी 3 साल कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजित कुमार सिन्हा ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला. अपर लोक अभियोजक अजित कुमार सिन्हा के अनुसार 29/30 दिसंबर 1995 के रात्री में सूचक भुवनव साह अपने पिता मृतक राम गुलाम साह के साथ एक ही कमरा में सोया था. करीब दो बजे रात्री में गोली छूटने की आवाज हुई. इसी दौरान जब सूचक ने टार्च जलाकर देखा तो आरोपी हाथ में पिस्टल लेकर जा रहा था.
वहीं बगल में दरवाजा पर अन्य आरोपी लाठी डंडा लेकर खड़ा था. इधर गोली छूटने पर जब घर के लोग लालटेन लेकर आया तो राम गुलाम साह के सर से खून निकल रहा था. इसी दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना के कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है. इस बावत मृतक के पुत्र भुवनव साह द्वारा भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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