मधुबनी : पुराने वाहन मालिकों के लिये राहत की खबर है. परिवहन विभाग उनके लिये सर्वक्षमा योजना लेकर आयी है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एक मुश्त टैक्स जमा कर गाड़ियों का पुनर्निवंधन कराने की सुविधा दी गई है और वाहन मालिक इस योजना का लाभ 30 जून तक उठा सकते हैं. यहां […]
मधुबनी : पुराने वाहन मालिकों के लिये राहत की खबर है. परिवहन विभाग उनके लिये सर्वक्षमा योजना लेकर आयी है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एक मुश्त टैक्स जमा कर गाड़ियों का पुनर्निवंधन कराने की सुविधा दी गई है और वाहन मालिक इस योजना का लाभ 30 जून तक उठा सकते हैं. यहां बता दें कि वाहन मालिकों को राहत देने के लिये पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक संचालित योजना की समय सीमा को बढ़ाकर जून 2018 तक किया गया है.
इस दौरान डिफॉल्टर वाहन मालिक डीटीओ कार्यालय में तय शुल्क के अलावा 25 फीसदी जुर्माना राशि जमा कर सकेंगे. विभाग के सचिव ने यह भी कहा है कि जिन वाहन मालिकों पर नीलाम पत्र वाद(सर्टिफिकेट केस) दर्ज है, वे भी इस योजना का लाभ उठाकर कानूनी पचड़े से बच सकते हैं.
तय की गयी है समय सीमा : पुनर्निबंधन की तिथि बीतने के बाद परिवहन विभाग तय शुल्क के अलावा 30 दिन विलंब होने पर 25 फीसदी, 60 दिन बीतने पर पचास फीसदी, 90 दिन बीतने पर सौ फीसदी और उससे अधिक विलंब होने पर दो सौ फीसदी जुर्माना वसूल करेगा.
किसानों को भी छूट : सरकार ने 30 जून तक निबंधित या अनिबंधित ट्रेक्टर-टेलर मालिकों को एक मुश्त 25 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड माफ करने की घोषणा की है. व्यावसायिक माल वाहक वाहन मालिक भी इस योजना लाभ उठा सकते हें. बकाया कर के अतिरिक्त 25 फीसदी जमा करने पर बचे कर का अर्थ दंड माफ कर दिया जायेगा.
सूत्र बताते हैं कि जिलेभर में तकरीबन 1 लाख 85 हजार वाहन निबंधित है. जिनमें से तकरीबन छह हजार व्यावसायिक वाहनों की संख्या है. और इनमें से तकरीबन दो हजार वाहन डिफॉल्टर है.
बोले डीटीओ : जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि सर्वक्षमा योजना के तहत वाहन मालिकों की फाइन माफ नहीं किया जायेगा. बल्कि जहां दो सौ फीसदी जुर्माना लगना था, महज पच्चीस फीसदी टैक्स जमा कर मुक्त हो जायेंगे. साथ ही जिन पर नीलाम पत्र दायर है, टैक्स जमा करने पर कोर्ट से वाद समाप्त कराने की पहल की जायेगी.