सर्वक्षमा योजना : एक मुश्त टैक्स जमा करने से मिलेगी निजात

मधुबनी : पुराने वाहन मालिकों के लिये राहत की खबर है. परिवहन विभाग उनके लिये सर्वक्षमा योजना लेकर आयी है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एक मुश्त टैक्स जमा कर गाड़ियों का पुनर्निवंधन कराने की सुविधा दी गई है और वाहन मालिक इस योजना का लाभ 30 जून तक उठा सकते हैं. यहां […]
मधुबनी : पुराने वाहन मालिकों के लिये राहत की खबर है. परिवहन विभाग उनके लिये सर्वक्षमा योजना लेकर आयी है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एक मुश्त टैक्स जमा कर गाड़ियों का पुनर्निवंधन कराने की सुविधा दी गई है और वाहन मालिक इस योजना का लाभ 30 जून तक उठा सकते हैं. यहां बता दें कि वाहन मालिकों को राहत देने के लिये पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक संचालित योजना की समय सीमा को बढ़ाकर जून 2018 तक किया गया है.
इस दौरान डिफॉल्टर वाहन मालिक डीटीओ कार्यालय में तय शुल्क के अलावा 25 फीसदी जुर्माना राशि जमा कर सकेंगे. विभाग के सचिव ने यह भी कहा है कि जिन वाहन मालिकों पर नीलाम पत्र वाद(सर्टिफिकेट केस) दर्ज है, वे भी इस योजना का लाभ उठाकर कानूनी पचड़े से बच सकते हैं.
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