सुगौली : राज्य निर्वाचन आयोग ने सुगौली प्रखंड प्रमुख कुसुम देवी को प्रमुख पद के लिए दिये गये जाति प्रमाणपत्र को अवैध मानते हुए उनको प्रमुख पद से हटा दिया है, जबकि उनके पंचायत समिति सदस्य के पद की सदस्यता को वैध मानते हुए पंसस पद को बरकरार रखा है. प्रखंड विकास पदाधिकारी रमण सिन्हा ने बताया कि जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ है.
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गलत प्रमाणपत्र के कारण प्रखंड प्रमुख को हटाया
सुगौली : राज्य निर्वाचन आयोग ने सुगौली प्रखंड प्रमुख कुसुम देवी को प्रमुख पद के लिए दिये गये जाति प्रमाणपत्र को अवैध मानते हुए उनको प्रमुख पद से हटा दिया है, जबकि उनके पंचायत समिति सदस्य के पद की सदस्यता को वैध मानते हुए पंसस पद को बरकरार रखा है. प्रखंड विकास पदाधिकारी रमण सिन्हा […]
इसके अनुसार प्रखंड प्रमुख का पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 18 सामान्य पद पर कुसुम देवी निर्वाचित हुई है. प्रखंड प्रमुख अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाणपत्र पर निर्वाचित हुई थी. उनके जाति प्रमाणपत्र को गलत बता कर चुनौती देते हुए पंचायत समिति सदस्य रीता देवी ने राज्य निर्वाचन आयोग में वाद संख्या 12/2017 दर्ज कराया था.
इसकी सुनवाई करने के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों से संबंधित जानकारी ली थी. इसके आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई की, जिसमें आयोग ने कुसुम देवी के द्वारा
गलत प्रमाणपत्र के
दिया गया जाति प्रमाणपत्र को अवैध पाया. सुनवाई के बाद आयोग के निर्वाचन आयुक्त ने अपने पत्र के ज्ञापांक -3748/22.8.17 के माध्यम से कुसुम देवी के द्वारा प्रमुख पद के लिए चुनाव के समय दिये गये प्रमाणपत्र को अवैध घोषित कर प्रमुख पद से हटाते हुए नये प्रमुख के चुनाव का निर्देश जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी को दिया है. बीडीओ श्री सिन्हा ने बताया कि प्रमुख को पद से हटाये जाने का जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ है. तिथि निर्धारित होने के बाद नये प्रमुख का चुनाव कराया जायेगा. इधर, कुसुम देवी का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के विरुद्ध हाइकोर्ट में अपील किया गया है. जल्द ही मेरे पक्ष में फैसला आ जायेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई
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