नगर पंचायत सिंहेश्वर अब टैक्स वसूलने की कर रही है तैयारी

नगर पंचायत सिंहेश्वर अब टैक्स वसूलने की कर रही है तैयारी
नगर पंचायत के लोगों से टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है. टैक्स के दायरे में पक्का मकान, निजी अस्पताल, सरकारी कार्यालयों को भी रखा गया है. टैक्स का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है. अब ऐसे सभी मकानों में रहने वाले लोगों को टैक्स देना होगा. इसके लिए सिंहेश्वर नगर पंचायत ने तैयारी शुरू कर दी है. नगर पंचायत की सड़कों को प्रधान मुख्य, मुख्य व अन्य सड़क में बांटा गया है. जिसके हिसाब से अलग- अलग टैक्स की राशि निर्धारित की गयी है. नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र के लाेगों की जेब अब होल्डिंग टैक्स देने में ढीली होगी. शहर जैसी सुविधा प्राप्त करने के एवज में उन्हें टैक्स देना होगा. टैक्स वसूली के लिए कई तरह के नियम बनाये जा रहे हैं. इसके अलावा हाउस होल्डर कमर्शियल आवासीय व अन्य निर्धारित टैक्स वसूला जायेगा. नगर प्रशासन की ओर से किराया का अलग- अलग निर्धारण किया गया है.
किया जायेगा विकास का कामनगर पंचायत के लोगों से वसूल की जाने वाली राशि से गली- नाली, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, नाली सफाई, जल निकासी का प्रबंध करने, सफाई व कचरा उठाव करने सहित कई विकास के कामों का निपटारा किया जायेगा. हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि नगर पंचायत क्षेत्र में शौचालय की जमीन कहां- कहां आवंटित की गयी है. साथ ही 24 घंटे जलने वाले बिजली बिल का भुगतान भी टैक्स की राशि से किया जाना है.
नगर पंचायत के गठन के समय से नहीं बल्कि समय बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि से देना होगा टैक्समालूम हो कि सिंहेश्वर के गौरीपुर और सिंहेश्वर पंचायत के शहरी क्षेत्र को मिलाकर नगर पंचायत सिंहेश्वर का गठन किया गया है. हालांकि सैरात बंदोबस्ती के लिए नगर पंचायत सिंहेश्वर को कोई दिशा निर्देश नहीं है. बस स्टैंड सहित जिला परिषद द्वारा बनाये गये दुकान की बंदोबस्ती अब तक जिला परिषद ही करता आ रहा है. इसके कारण नगर पंचायत को नुकसान उठाना पड़ रहा है. टैक्स की राशि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित की गयी है. यदि कोई व्यक्ति अपने आस- पास या घर के सामने कचड़ा फेंकते पाये जाते हैं, तो दंड पाने के अधिकारी होते हैं.
इधर, कार्यपालक पदाधिकारी राजकुमार कुशवाहा ने बताया कि टैक्स के दर का निर्धारण सामान्य बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से किया गया. इस टैक्स से नगर पंचायत का विकास किया जाना है. उन्होंने कहा विभाग से स्वीकृति मिलने के पश्चात शुल्क संग्रहण का कार्य आरंभ होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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