हत्या के आरोपित को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 26 Oct 2019 6:42 PM (IST)
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हत्या के आरोपित को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा

मधेपुरा : बिहार के मधेपुरा में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे द्वितीय न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने सदर प्रखंड के मोहनपुर निवासी पांच वर्षीय चंद्रभूषण की हत्या के आरोपी सदर प्रखंड के मोहनपुर निवासी सुभाष चंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले […]

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मधेपुरा : बिहार के मधेपुरा में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे द्वितीय न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने सदर प्रखंड के मोहनपुर निवासी पांच वर्षीय चंद्रभूषण की हत्या के आरोपी सदर प्रखंड के मोहनपुर निवासी सुभाष चंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मामले में चंद्रभूषण के पिता के अनुसार चार मई 2017 को गांव में ही गुरु प्रसाद साह के घर पर शिव चर्चा चल रहा था. उसमें करीब दो सौ लोग उपस्थित थे. उस शिव चर्चा में उसका बेटा भी गया हुआ था. शाम में शिव चर्चा समाप्त होने पर उसका पुत्र घर नहीं लौटा तो सात मई 2017 को सदर थाना में मामला दर्ज करवाया गया. मामला अज्ञात के विरुद्ध करवाया गया था.

छानबीन के बाद अभियुक्त सुभाष चंद्र यादव को कुछ लोगों ने मृतक चंद्रभूषण को अपने साथ ले जाते हुए देखा था. आरोपित सूचक के यहां ट्रैक्टर का ड्राइवर था तथा पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था. चंद्रभूषण का शव गांव के खेत में मिला था. उसकी हत्या गला दबाकर की गयी थी.

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