हत्या के प्रयास में पांच वर्ष कारावास व तीन हजार अर्थदंड की सजा
Updated at : 06 Sep 2019 6:54 AM (IST)
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मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल की अदालत में गम्हरिया प्रखंड के जिवछपुर टोला दयालपुर निवासी रामचंद्र चौधरी के हत्या के प्रयास में नंदलाल ऋषिदेव को पांच वर्ष कारावास व तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई. क्या था मामला: मामले में सूचक रामचंद्र चौधरी ने बताया कि […]
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मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल की अदालत में गम्हरिया प्रखंड के जिवछपुर टोला दयालपुर निवासी रामचंद्र चौधरी के हत्या के प्रयास में नंदलाल ऋषिदेव को पांच वर्ष कारावास व तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई.
क्या था मामला: मामले में सूचक रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अभियुक्त नंदलाल ऋषिदेव व अन्य सात लोगों के साथ मिलकर उसके कवाला द्वारा प्राप्त जमीन पर तीन मई 2018 को कब्जा कर वहां हनुमान मंदिर स्थापित कर दिया.
पिता आंख के ऑपरेशन के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. इसके बाद घर लौटने पर जब 15 मई 2018 को सूचक को जब जमीन की बात पता चली तो वह जमीन पर पहुंचा. जहां पहले से घात लगाया अभियुक्त व उसके साथी बैठे हुए थे. रामचंद्र चौधरी के पहुंचते ही उस पर फरसा लाठी से हमला करने लगे.
जिसमें सूचक का कंधा व हाथ की हड्डी टूट गई. इसके बाद गम्हरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस संबंध में 15 मई 2018 को गम्हरिया थाना में केस दर्ज किया गया था जो बाद में सत्रवाद बना. मामले में अभियुक्त की ओर से कोई अधिवक्ता नहीं होने के कारण विधिक सहायक से प्राप्त अधिवक्ता मनोज कुमार नंदलाल ऋषि देव की पैरवी कर रहे थे.
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