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बिहार में स्ट्रीट वेंडरों को पहचानपत्र के साथ लोन की सुविधा, राजगीर में 597 स्ट्रीट वेंडरों ने किया ऑनलाइन आवेदन

नगर पंचायत राजगीर के सभी स्ट्रीट वेंडरों को परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा. जिन वेंडरों को परिचय पत्र दिया जाएगा उन्हें बैंक से 10 हजार का वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.

राजगीर. नगर पंचायत राजगीर के सभी स्ट्रीट वेंडरों को परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा. जिन वेंडरों को परिचय पत्र दिया जाएगा उन्हें बैंक से 10 हजार का वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी. नगर कार्यपालक पदाधिकारी शशि भूषण प्रसाद ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि राजगीर नगर पंचायत में स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे कराया गया है. सर्वे में 700 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है. चिन्हित सभी स्ट्रीट वेंडरों को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि राजगीर के 679 स्ट्रीट वेंडरों का पहचान पत्र बनाया जा चुका है. करीब 60 स्ट्रीट वेंडरों को परिचय पत्र निर्गत किया जा चुका है. शेष बचे स्ट्रीट वेंडरों को क्षेत्रवार या शिविर लगाकर पहचान पत्र शीघ्र वितरण किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जिन स्ट्रीट वेंडरों का पहचान पत्र बनाया गया है. उनमें से 597 स्ट्रीट वेंडरों को नियमानुसार वित्त संपोषित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है. इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 55 स्ट्रीट वेंडरों को वित्त संपोषित किया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि नियमानुसार सभी स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और ऋण लेना आवश्यक है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के लिए 10 हजार का सहयोग ऋण दिया जाता है.

उन्होंने कहा कि जो लोग बैंक से ऋण लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से बचे हैं, उन्हें शीघ्र ऑनलाइन आवेदन बैंकों में करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किये जाएंगे. उनका पहचान पत्र रद्द करने पर नगर पंचायत द्वारा विचार किया जा सकता है.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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