बड़हिया में तीन पार्षदों को क्यों मिला नोटिस? 7 सितंबर की सुनवाई पर सबकी नजर

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नगर परिषद कार्यालय बड़हिया | Prabhat Khabar Network

नगर परिषद बड़हिया में तीन महिला वार्ड पार्षदों को लगातार तीन बोर्ड बैठकों से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. तीनों को 7 सितंबर 2026 को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. इस नोटिस से नगर परिषद की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

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बड़हिया (लखीसराय): नगर परिषद बड़हिया में तीन महिला वार्ड पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गयी है. लगातार तीन बोर्ड बैठकों से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोप में वार्ड संख्या 9 की आभा देवी, वार्ड संख्या 12 की इंदु देवी और वार्ड संख्या 23 की टुन्नी देवी को नोटिस जारी किया गया है. तीनों को 7 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

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सभापति की शिकायत से शुरू हुआ मामला

मामले की शुरुआत नगर परिषद की सभापति डेजी कुमारी की शिकायत से हुई. सभापति ने आरोप लगाया था कि तीनों पार्षद बिना पूर्व सूचना या अनुमति के लगातार तीन बोर्ड बैठकों में अनुपस्थित रहीं. शिकायत में इसे बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया.

इसके बाद मामला राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार तक पहुंचा. आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी (नगरपालिका), लखीसराय को शिकायत भेजते हुए नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया.

आयोग के निर्देश पर जारी हुआ नोटिस

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय की ओर से तीनों पार्षदों को अलग-अलग नोटिस तामील कराया गया है. नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर वे अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में पक्ष रखें.

नोटिस के अनुसार, यदि कोई पार्षद सुनवाई में उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है और एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है.

7 सितंबर की सुनवाई पर टिकी नजर

तीन पार्षदों को नोटिस जारी होने के बाद बड़हिया नगर परिषद की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. पार्षदों के गुटों के बीच अंदरूनी खींचतान को लेकर भी अटकलें लगायी जा रही हैं.

अब सबकी नजर 7 सितंबर की सुनवाई पर है. सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी पार्षद की सदस्यता या पद पर क्या असर पड़ेगा; यह संबंधित प्रक्रिया और निर्णय पर निर्भर करेगा.


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