शराब बेचने व पीने के आरोप में 19 लोग गिरफ्तार

Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 07 Mar 2026 6:16 PM

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जिले में पूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद चोरी छिपे शराब की खरीद बिक्री को देखते हुए पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम लगातार सक्रिय है

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जिले के कजरा, हलसी और बड़हिया समेत कई इलाकों में उत्पाद पुलिस ने की छापेमारी

लखीसराय. जिले में पूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद चोरी छिपे शराब की खरीद बिक्री को देखते हुए पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम लगातार सक्रिय है. इसी क्रम में शुक्रवार की शाम से शनिवार की सुबह तक उत्पाद विभाग की ओर से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया. इस कार्रवाई में शराब बेचने और पीने के आरोप में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब भी बरामद की है. इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक निर्मल कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने कजरा थाना के नैना बगीचा से पुनीत मांझी के पुत्र शुकर मांझी को 7.750 लीटर देसी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वहीं, बड़हिया थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड से जोगी पासवान को एक लीटर शराब के साथ पकड़ा गया. ये दोनों इलाके में शराब बेचने का काम कर रहे थे.

नशे की हालत में 17 शराबी गिरफ्तार

वहीं उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि पुलिस ने केवल शराब बेचने वालों पर ही नहीं, बल्कि इसका सेवन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों से कुल 17 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है. जिसमें कजरा थाना क्षेत्र से मिथुन चंद्रवंशी, कुणाल कुमार, अजीत कुमार, रंजीत मंडल, बंटी कुमार और धर्मराज कुमार को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया. जबकि हलसी थाना क्षेत्र के हलसी से पुलिस ने उपेंद्र चौधरी, छोटू कुमार, संजय शर्मा को कैंदी से सतीश कुमार, मो. आरिफ, लालो मांझी और राजेश यादव को नशे की हालत में गिरफ्तार किया. वहीं बड़हिया थाना क्षेत्र के उत्पाद थाना के समीप से संतोष साह, गोलमट्टा से रौशन कुमार, डुमरी से रामची कुमार उर्फ रामजी कुमार और प्रतापपुर से सुरेंद्र यादव को शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया. उत्पाद निरीक्षक निर्मल कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब का कारोबार और सेवन करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा. गिरफ्तार किये गये सभी अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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