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लोक अदालत में कुल 1072 मामलों का समझौता के आधार पर हुआ निष्पादन

Updated at : 14 Dec 2024 7:32 PM (IST)
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लोक अदालत में कुल 1072 मामलों का समझौता के आधार पर हुआ निष्पादन

व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

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जिला प्रधान जज व डीएम समेत अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का किया उद्घाटन

लखीसराय. व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसका उद्घाटन जिला प्रधान जज अजय कुमार शर्मा, डीएम मिथलेश मिश्र, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शंभू शरण सिंह, सचिव सुबोध कुमार के अलावा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. लोक अदालत में कुल 12 बेंच पर वैवाहिक विवाद, बैंक संबंधित सुलह, एनआई एक्ट, रेलवे एक्ट, क्रिमिनल कंपाउंड समेत अनेक प्रकार के मामले की सुलह कर समझौता की राशि ली गयी. लोक अदालत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला प्रधान जज ने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता के आधार पर विवाद को सुलझाया जाता है. इस व्यवस्था में न्याय मिलना आसान हो जाता है. वहीं डीएम ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. लोक अदालत में न ही किसी की जीत और न ही किसी की हार होती है. लोगों को आसान तरीके से न्याय मिल जाता है. इसके अलावा लोक अदालत में उपस्थित जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष, सचिव, न्यायिक पदाधिकारी आदि ने भी संबोधित किया.

1072 मामलों का एक करोड़ 64 लाख 91 हजार 948 रूपये की राशि में सेटलमेंट

लोक अदालत में कुल 16 हजार 117 मामला आया. इसमें 1072 मामलों का निष्पादन कर एक करोड़ 64 लाख 91 हजार 948 रुपये की राशि पर समझौता हुआ. इसमें सबसे अधिक बैंक रिकवरी के कुल 267 मामला का निष्पादन से समझौता की राशि कुल एक करोड़ 50 लाख 82 लाख 915 रुपये उपलब्ध हुआ है. वहीं क्रिमिनल कंपाउंड, वैवाहिक एवं अन्य मामला में तीन का निष्पादन कर 25 हजार की समझौता की राशि प्राप्त हुई. परफॉर्म बी में क्रिमिनल कंपाउंड के 216 का निष्पादन कर सात लाख 30 हजार, एनआई एक्ट के दो मामला का निष्पादन पर 81 हजार, एमएसीटी का एक मामला का निष्पादन कर चार लाख, रेलवे एक्ट के 580 मामला निष्पादन पर दो लाख 15 हजार रुपये की समझौता की राशि वसूली की गयी.

कुल 12 बेंच पर हुई सुनवाई, विद्वान न्यायाधीश व अधिवक्ता रहे मौजूद

कुल 12 बेंच पर विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया. जिसमें विद्वान न्यायाधीश एवं अधिवक्ता मौजूद थे. इस वर्ष का यह अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत के आयोजन के दौरान लोगों की भी भीड़ अधिक देखी गयी. रेलवे एक्ट का मामला रेल कोर्ट में ही लोक अदालत का आयोजन का आयोजन कर सबसे अधिक कुल छह सौ में 580 मामलों का निष्पादन कर लिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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