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मंडल कारा में कैदियों को दी गयी कानूनी जानकारी, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार कर रहा जागरूक

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के द्वारा मंडल कारा में बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

किशनगंज.विधिक सेवा दिवस के अवसर पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के द्वारा मंडल कारा में बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शनिवार को आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संगीता मानव ने बंदियों के अधिकार, मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त करने की विधि के साथ साथ प्ली बारगेनिंग के बारे में बताया. पैनल अधिवक्ता ने बंदियों को प्ली बारगेनिंग के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्ली बारगेनिंग से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिस पर कम गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध जिसकी सजा सात वर्ष या उससे कम है या अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है तो ऐसे में अभियुक्त अपनी गलती स्वीकार कर क्षमायाचना कर सकता है. अभियुक्त अपनी सजा कम कराने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है. छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकते हैं. साथ ही प्ली-बारगेनिंग का लाभ किसी भी विचाराधीन अभियुक्त को एक बार ही मिल सकता है. प्ली-बारगेनिंग के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर आरोपी अपनी गलती स्वीकार करता है. यदि शिकायतकर्ता आरोपी को क्षमा कर देता है तो प्ली-बारगेनिंग लागू हो जाती है. इसके तहत आरोपी को कम से कम सजा दी जाती है. जागरुकता कार्यक्रम में कारा प्रशासन से जेलर एवं अन्य ने कार्यक्रम को सफल बनाया. मालूम हो कि विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है. विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा उक्त विधिक जागरूकता के अतिरिक्त सुरक्षित स्थान, किशनगंज में जागरूकता कार्यक्रम किया गया जिसमे पैनल अधिवक्ता मधुकर प्रसाद गुप्ता ने विधि विरुद्ध किशोर को विधिक सेवा के संबंध में जानकारी दिया. चकला पंचायत भवन, किशनगंज में पैनल अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को जागरूक किया जिसमें उन्होंने नालसा की विभिन्न योजना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दिए साथ ही आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया. विधिक सेवा दिवस के अवसर पर डोर टू डोर जागरूकता भी किया गया जिसमें अधिकार मित्रों ( पारा विधिक स्वयं सेवकों ) ने डोर टू डोर जाकर आम लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों, मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त करने की विधि एवं नालसा की टोलफ्री नंबर 15100 के बारे में बताते हुए कहा कि उक्त नंबर पर मुफ्त कानूनी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इसके साथ ही अधिकार मित्रों ने दिनांक 14 दिसंबर, 2024 को व्यवहार न्यायालय, किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया. अधिकार मित्रों ने उक्त जानकारी के संबंध में पंपलेट भी बांटे.

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Prabhat Khabar News Desk
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