किशनगंज जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए जारी किया गाइडलाइन, जानें किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकानें

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए किशनगंज जिला प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी कर दिया हैं. गृह विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने दुकानों व प्रतिस्ठानो को खोलने के संदर्भ में दिनवार दुकानें खोलने के आदेश जारी किया है.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए किशनगंज जिला प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी कर दिया हैं. गृह विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने दुकानों व प्रतिस्ठानो को खोलने के संदर्भ में दिनवार दुकानें खोलने के आदेश जारी किया है.
जिन दुकानों को प्रतिदिन खोले जाने के सूची में रखा गया है उनमें दूध, किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, अस्पताल, फल सब्जी, पशुचारा, ई कॉमर्स सेवा, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, टायर दुकान, मोटर पार्ट्स, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, अनाज मंडी, मीट मछली, हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, एवं भवन निर्माण सामग्री की दुकानें शामिल हैं.
इलेक्ट्रॉनिक गुट्स, पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर, सेलून, ब्यूटीपार्लर, फर्नीचर एवं सोना चांदी की दुकान सोम, बुध और शुक्रवार को खुल सकेगी.
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रेडीमेड सहित सभी कपड़ा दुकान, जूता चप्पल, ड्राईक्लीनर्स, बर्तन, खेल सामग्री, कृषि यंत्र सहित अन्य सभी दुकानें जो सूची में शामिल नही हैं वो मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुल सकेंगे.
जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी कर निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने के निर्देश दिए हैं. निर्देश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन की अधिनियम 2005 की धारा 51 से 61 ,भादवी की धारा 188 एवं एपीडिमिक डिजिजेज एक्ट 1897 में निहित सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी. किशनगंज जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए जारी किया गाइडलाइन तथा Hindi News से अपडेट के लिए बने रहें।
Posted By: Thakur Shaktilochan
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